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दोगुना हुआ समूह बीमा कटौती और बीमा राशि - GIS Premium Amount and Insurance Dubble In January

 कर्मचारियों की समूह बीमा राशि दोगुनी -पूरी जानकारी देखें 

राज्य सरकार ने कर्मचारियों के समूह बीमा के अंतर्गत कटौती राशि को दोगुना कर दिया है दिया है। इसके साथ कर्मचारियों को मिलने वाली बीमा राशि भी दोगुनी हो गयी है। सरकार के इस निर्णय का कर्मचारियों ने स्वागत किया है। 

आपको बता दें कि  समूह बीमा कटौती राशि कर्मचारियों के अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग है। अभी वर्तमान में जो राशि कटौती हो रही थी और दोगुना होने के बाद कितनी होगी उसका  विवरण इस प्रकार है -

कर्मचारियों का वर्गवार GIS PREMIUM  देखें 

प्रथम श्रेणी कर्मचारियों का GIS 480 रूपये से बढाकर 960 रूपये , द्वितीय श्रेणी का 360 रूपये से 720 रूपये ,तृतीय श्रेणी कर्मचारियों  का GIS 300 रुपये से  बढ़ाकर 600 रुपये व चतुर्थ  श्रेणी कर्मचारियों का 180  रुपये को बढाकर 360 रुपये करने के प्रस्ताव छ ग शासन वित्त विभाग द्वारा लिया गया है।

सेवानिवृत होने पर समूह बीमा में जमा राशि का 70 प्रतिशत राशि के भुगतान का प्रावधान है तथा निधन की स्थिति में अब प्रथम श्रेणी कर्मचारियों 9 लाख 60 हजार ,द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों को 7 लाख 20 हजार , तृतीय श्रेणी कर्मचारी को 6 लाख व चतुर्थ  श्रेणी कर्मचारी को लाख 60  हजार का भुगतान 1 जनवरी 2021 से देय होगा। 

GIS वृद्धि आदेश Download करें 

GIS राशि में वृद्धि  छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1985 के अंतर्गत अभिदान एवं अनुरूपी बीमा रक्षण राशि की दरों में वृद्धि करने का आदेश वित्त विभाग कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा जारी किया गया है

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1985 की दरों में 1 जुलाई 2003 से बढ़ोतरी की गई थी तत्पश्चात छठवां वेतनमान लागू होने के पश्चात वर्ष 2017 में छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर छत्तीसगढ़ के वित्त निर्देश 22/ 2017 आदेश क्रमांक 252/ एल 2015 – 71 – 00406 वित्त /नियम/चार दिनांक 27 मई 2017 के तहत छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारियों के अभिदान की दरों में 100% की वृद्धि करते हुए प्रति यूनिट की दर से 60 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 दिनांक 1 जनवरी 2016 से लागू होने के कारण तथा विभिन्न अधिकारी व कर्मचारी संगठनों के मांग के अनुरूप समूह बीमा योजना अभिदान दरों में वृद्धि किया गया  है। 

कर्मचारियों के अभिदान कटौती में 100 प्रतिशत की वृद्धि दिनांक 1 जनवरी 2021 से किया जाने का आदेश जारी किया गया है,कर्मचारी संगठनों  ने जारी आदेश का स्वागत किया है।

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