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शिक्षा विभाग प्रमोशन : क्या LB संवर्ग पदोन्नति के पात्र नहीं ? स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा LB संवर्ग की जानकारी क्यों नहीं मांगी गई,,,अक्टूबर माह में शिक्षकों का होना है प्रमोशन ,,

शिक्षा विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू

स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की पदोन्नति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है । इसके लिए शिक्षकों से पांच वर्ष की गोपनीय चरित्रावली और चल अचल संपत्ति का विवरण भी मंगाया जा रहा है ।


पदोन्नति की प्रक्रिया को अक्टूबर माह में ही पूरा करने के निर्देश दिए गए है । आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त है जो पदोन्नति से भरा जाना है ।

LB संवर्ग की नहीं मांगी जानकारी

पदोन्नति के लिए अभी जो प्रक्रिया शुरू हुआ है उसमें संविलियन हुए शिक्षकों (एल बी संवर्ग) की जानकारी नहीं मांगी गई है ।जिसके कारण पदोन्नति को लेकर एक बार भी LB शिक्षकों के भीतर आक्रोश सुलगता जा रहा है। 

एल बी संवर्ग के शिक्षकों ने विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा  है कि राज्य सरकार ने जो पदोन्नति का निर्णय लिया है, उसमें एलबी संवर्ग के शिक्षक शामिल नहीं है। 

इस मामले में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव शिक्षा व संचालक लोकशिक्षण को पत्र लिखकर 5 मार्च 2019 को प्रकाशित छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक व प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती व पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार एल बी संवर्ग के शिक्षको की भी पदोन्नति करने की मांग की है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजीद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने कहा है कि 29.09.2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग में शिक्षको के पदोन्नति के निर्देश दिए गए है, किन्तु संयुक्त संचालक व जिला शिक्षा अधिकारियो द्वारा पदोन्नति हेतु केवल ई/टी नियमित शिक्षको की जानकारी मंगाया है, जो आपत्तिजनक है।

पदोन्नति के हजारों पद रिक्त

ज्ञात हो कि प्रदेश में प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, व्याख्याता व प्राचार्य के पदोन्नति हेतु करीब 46 हजार पद रिक्त है। 

2019 के भर्ती व पदोन्नति नियम में एल बी संवर्ग भी सम्मिलित है, एल बी संवर्ग के पदोन्नति हेतु अलग पद की व्यवस्था पदोन्नति नियम में है, पदोन्नति हेतु 5 वर्ष का शिक्षकीय अनुभव उल्लेखित है ।

शासकीय शाला का शिक्षकीय अनुभव एल बी संवर्ग को है, भेजे गए पत्र में कहा गया है कि नियमित शिक्षकों व संविलियन हुए एल बी संवर्ग के शिक्षकों के बीच भेदभाव उतपन्न न हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जावे।

तत्कालीन संविलियन के समय मे छ ग टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल को एल बी संवर्ग को भी नियमित शिक्षकों के साथ – साथ पदोन्नत्ति करने आश्वस्त किया गया था, तथा राजपत्र में उल्लेखित पदोन्नत्ति हेतु 5 वर्ष के शैक्षिक अनुभव को एल बी संवर्ग के लिए बाधा नही बनने का आश्वासन दिया गया था।

10 वर्ष में क्रमोन्नति का प्रावधान

क्रमोन्नति की बात करें तो शिक्षकों को मिलने वाले क्रमोन्नति में 10 वर्ष की सेवा एक ही पड़ में पूरा करने पर मिलता है ।

10 वर्ष की सेवा एक ही पद में पूरा करने पर प्रथम क्रमोन्नति,,20 वर्ष में दूसरा और 30 वर्ष की सेवा में तीसरा क्रमोन्नति का प्रावधान शिक्षकों के लिए है।

संविलियन के बाद पूर्व सेवा की गणना करने पर हजारों एल बी संवर्ग के शिक्षक क्रमोन्नति के पात्र होंगे ।सरकार और विभाग को इस ओर जल्द ही ध्यान देना चाहिए।

राजपत्र में LB संवर्ग की पदोन्नति का प्रावधान


पदोन्नति नियम में एल बी संवर्ग हेतु प्रस्तावित पदों पर पदोन्नति हेतु निर्देश देने की मांग की गई है, ज्ञात हो संयुक्त संचालक बस्तर, दुर्ग व बिलासपुर द्वारा पदोन्नति हेतु केवल ई व टी संवर्ग की जानकारी मांगा गया है, जिससे एल भी संवर्ग के शिक्षक आक्रोशित है, उनका कहना है, शिक्षा विभाग भेदभाव कर रहा है, उनके लिए पद निर्धारित है, फिर इस संवर्ग को पदोन्नति से वंचित क्यो रखा जा रहा है,?

शिक्षा विभाग द्वारा ई,टी व एल बी संवर्ग हेतु नियम के अनुसार पदोन्नति हेतु पद अलग अलग संसूचित नही किया गया है, 5 मार्च 2019 के नियमानुसार सभी संवर्ग की पदोन्नति प्रक्रिया साथ साथ पूर्ण करने की मांग की गई है।


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2 Comments

  1. Lb shikshakon ka karmonati aur padonnati bahut jaldi hona chahie

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    1. Bilkul sir LB Teacher ka promotion aur kramonnati hogi ,,process chal rahi hai .

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