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पांच वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर शिक्षकों की पदोन्नति का प्रावधान ,,,,राजपत्र में किया गया है प्रकाशन ,,,Promotion Ke Liye 5 varsh ki service



प्रमोशन के लिए 5 वर्ष की सेवा,,,Promotion Ke Liye 5 varsh ki service 👇



शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया अभी वर्तमान में शुरू हो रही है जिसके लिए नियमानुसार सेवा की गणना की जाती है। सामान्यतः शिक्षा विभाग में सात वर्ष की सेवा के बाद पदोन्नति की जाती है। 

पदोन्नति के सम्बंध में बहुत से नियम सबंधित विभाग द्वारा बना दिए जाते है। जैसे कि आपको मालिम है कि शिक्षाकर्मियों के लिए पदोन्नति हेतु सात वर्ष निर्धारित है अर्थात उच्च पद में पदोन्नत होने के लिए कम से कम सात वर्ष की सेवा अनिवार्य होती है। 


नियमित शिक्षकों की पदोन्नति के लिए एक ही पद में काम से कम पांच वर्ष की सेवा होनी चाहिए। ये नियम बहुत लोगों को पता नहीं होता है। आपको हम पुरे प्रूफ के साथ ये जानकारी दे रहे है। 

संविलियन के बाद अब शिक्षाकर्मी नियमित कर्मचारी हो गए है इसलिए अब उनकी पदोन्नति भी पांच वर्ष की सेवा में हो जाएगी। 



राजपत्र में पदोन्नति के लिए 5 वर्ष निर्धारित 

शिक्षा विभाग के राजपत्र में  पदोन्नति नियम के अंतर्गत अलग अलग पदों के लिए समय सीमा निर्धारित की गयी है। सामान्यतः नियमित कर्मचारियों के लिए पदोन्नति हेतु पांच वर्ष की सेवा निर्धारित की गयी है। 

पदोन्नति के लिए पद और विभागीय समिति 

शिक्षा विभाग में पदोन्नति के लिए विभिन्न पद है जिन पर पदोन्नति होना है। आपको यहाँ पर कुछ पदों के बारे में जानकारी बताया गया है और साथ में उस पद के लिए पदोन्नति समिति कौन होगा ये भी देखें -

सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित स्नातक)- सहायक शिक्षक यदि स्नातक के साथ प्रशिक्षित है तो उनकी पदोन्नति शिक्षक के पद में होगी। इस पद के पदोन्नति के लिए 5 वर्ष की सेवा निर्धारित है। 

सहायक शिक्षक के पदोन्नति के लिए जो समिति बनेगी उसमे संयुक्त संचालक अध्यक्ष होंगे एवं  ,जिला शिक्षा अधिकारी ,प्राचार्य डाइट और उपसंचालक संभागीय कार्यालय सदस्य में शामिल है। 

सहायक शिक्षक (स्नातक)- सहायक शिक्षक यदि केवल स्नातक है लेकिन प्रशिक्षित नहीं है तो उनकी पदोन्नति प्राथमिक शाला के प्रधानपाठक के पद में होगी। 


प्रधान पाठक प्राथमिक शाला में पदोन्नति जिला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष एवं  ,प्राचार्य डाइट, उपसंचालक संभागीय कार्यालय और विकासखंड शिक्षा अधिकारी सदस्य में शामिल है। 

सहायक शिक्षक (डी पी एड /बी पी एड)- सहायक शिक्षक डी पी एड /बी पी एड की पदोन्नति पीटीआई (व्यायाम शिक्षक)/सहायक कोच में होगी। इसके लिए भी 5 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। 

पीटीआई (व्यायाम शिक्षक)/सहायक कोच पद में पदोन्नति के लिए संयुक्त संचालक अध्यक्ष होंगे एवं  ,जिला शिक्षा अधिकारी ,प्राचार्य डाइट और उपसंचालक संभागीय कार्यालय सदस्य में शामिल है। 
राजपत्र का एक अंश 




इसे पढ़ें >> संविलियन के बाद अब शिक्षक  बनेगे प्राचार्य ,बीइओ एवं अन्य उच्च पदों में होगी पदोन्नति 

यहाँ पर आपको सहायकशिक्षक पद की पदोन्नति की समय सीमा और पदोन्नति के लिए विभागीय अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में बताया गया है जो राजपत्र में प्रकाशित है। अन्य पदों के लिए भी आप राजपत्र देख सकते है। 

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