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पदोन्नति अपडेट : दो विषय में स्नातक पर संयुक्त संचालक का नया आदेश -दो स्नातक अंकित नहीं किया जा सकता -New order of joint director on graduation in two subjects - two graduates cannot be marked

Abdsnews.com : स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक और शिक्षक एल बी में ,एवं शिक्षक एल बी से प्रधान पाठक उच्च प्राथमिक शाला में पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है .जिसके लिए कुछ जगहों में अंतिम वरिष्ठता सूचि का प्रकाशन भी किया जा चूका है .जैसे -बिलासपुर संभाग में शिक्षक एल बी की अंतिम वरिष्ठता सूचि .

पदोन्नति की प्रक्रिया को 31 जनवरी तक पूरा करने के निर्देश लोकशिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारीयों को दिया जा चूका है .साथ ही पदोन्नति के लिए समय सारणी भी जारी किया जा चूका है .

डीपीआइ से जारी निर्देश के अनुसार 31 जनवरी तक शिक्षक एल बी और मिडिल स्कूल प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति को पूरा करना है ,इसी प्रकार प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पद में प्रमोशन की प्रक्रिया 05 फरवरी तक पूर्ण करना है .

दो विषय में स्नातक पर आदेश - निर्देश 

वर्तमान में चल रहे पदोन्नति की प्रक्रिया में कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है ,जैसे - वरिष्ठता निर्धारण , स्थानांतरण ,दो विषय में स्नातक इत्यादि . इस प्रकार के विषय में सभी कन्फ्यूज है . कभी जिला शिक्षा अधिकारी संयुक्त संचालक को पत्र लिखते है ,तो कभी संयुक्त संचालक DPI को पत्र लिखकर दिशा निर्देश मांगते है .

इसी प्रकार की एक समस्या दो विषय में स्नातक वाले शिक्षकों की है .वर्तमान पदोन्नति प्रक्रिया में सबसे अधिक चर्चा का विषय दो विषय में स्नातक को लेकर है .इस सम्बन्ध में लोकशिक्षण संचालनालय द्वारा स्पष्ट निर्देश भी दिया जा चूका है .इसके बाद भी जिला और संभाग से बेवजह पत्र जरी किये जा रहे है .

संभाग से जारी किये गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि दो बार स्नातक नहीं किया जा सकता है .और फिर अगले पैराग्राफ में लिखते है कि दो विषय में स्नातक किये है तो उसमे से एक को ही अंकित किये जा सकते है .संयुक्त संचालक के इस आदेश में भी विरोधाभाष है .


संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर ,जगदलपुर से संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारीयों को जारी  किये गए पत्र में कहा गया है कि एक विषय में स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद दो बार स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं है .

पत्र में आगे कहा गया है कि वर्तमान में शिक्षक पद में पदोन्नति प्रक्रिया में जिला शिक्षा अधिकारीयों द्वारा जारी सूचि में कई शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता में दो विषय में स्नातक अंकित किया गया है .लेकिन किसी भी स्थिति में दो विषय में स्नातक अंकित नहीं किया जाना है .इसका अर्थ हुआ कि किसी भी शिक्षक के शैक्षणिक योग्यता में केवल एक विषय पर स्नातक की डिग्री ही मान्य होगी .

दो विषय में स्नातक के सम्बन्ध में संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर से जारी किया गया लेटर देखें -


संयुक्त संचालक रायपुर से जारी किये गए आदेश देखें -

इस प्रकार के विभिन्न पत्र जारी करके पदोन्नति की प्रक्रिया में बेवजह विलम्ब किया जा रहा है .जबकि लोकशिक्षण संचालनालय द्वारा 31 जनवरी तक शिक्षक एल बी और मिडिल स्कूल प्रधान पाठक पद में पदोन्नति एवं प्राथमिक प्रधान पाठक में पदोन्नति 5 फरवरी तक पूरण करने के आदेश दिए गए है .
 

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