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Permission order mandatory for higher education degree | नौकरी में आने के बाद उच्च शिक्षा की डिग्री के लिए अनुमति आदेश अनिवार्य - सर्विश बुक से होगा सत्यापन

शिक्षकों की पदोन्नति वन टाइम रिलेक्शेशन के तहत तीन वर्ष की शैक्षणिक अनुभव के आधार पर हो रहा है .इस नियम से उन एल बी संवर्ग के सहायक शिक्षक और शिक्षक को फायदा मिलेगा जिनका संविलियन 1 जुलाई 2018 को हुआ था .

पदोन्नति की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं देखने को मिल रही है .जैसे वरिष्ठता का निर्धारण , और शैक्षणिक योग्यता का सर्विश बुक में इन्द्राज की स्थिति . पदोन्नति की प्रक्रिया में सबसे बड़ी अनियमितता ये है कि ब्लॉक ,जिला और संभाग स्तर पर अलग अलग प्रकार से वरिष्ठता सूचि बनायीं जा रही है .

वरिष्ठता सूचि का प्रकाशन कई जिलों में संविलियन के क्रम के अनुसार से किया जा रहा है ,तो कहीं प्रथम नियुक्ति के आधार पर किया जा रहा है ,कहीं कहीं पर जन्म तिथि को आधार मानकर वरिष्ठता बनायीं जा रही है .विभाग को इसमें एकरूपता लाने की जरुरत है .

शासन के आदेशों का नहीं हो रहा है पालन 

जैसे कि आपको पता होगा शिक्षा विभाग -लोकशिक्षण संचालनालय ने एल बी संवर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए समय सारणी जारी  कर दिया है और 31 जनवरी तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश सभी जिला  शिक्षा अधिकारी और संभाग आयुक्त को दिया गया है .

पदोन्नति की प्रक्रिया के लिए समय सारणी क्या है और किस तिथि में क्या कार्यवाही होगी ये जानने के लिए आप इस आर्टिकल को पढ़ें - पदोन्नति के लिए समय सारणी जारी -देखें  कब तक हो जाएगी पदोन्नति 

उच्च शिक्षा के लिए अनुमति अनिवार्य 

यदि कोई भी शिक्षक नौकरी में आने के बाद उच्च शिक्षा जैसे स्नातक ,स्नातकोत्तर ,डी एड या बी एड की डिग्री प्राप्त किया है तो उनको विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है .इसके लिए प्राप्त डिग्री को सेवा पुस्तिका में इन्द्राज कराने के लिए -परीक्षा में बैठने की अनुमति पत्र प्रस्तुत करना होगा .

यदि किसी शिक्षक की पदोन्नति होती है और उनका स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री सेवा में आने के बाद की है तो उनकों वेरिफिकेशन के समय अनुमति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है .

दो विषय में स्नातक का सत्यापन सेवा पुस्तिका से 

यदि कोई शिक्षक अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए दो बार स्नातक किया है और स्नातक की डिग्री को सेवा पुस्तिका में दर्ज किया है तो उसके सेवा पुस्तिका के जिस पृष्ठ पर वह डिग्री अंकित किया गया है उसकी छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करने कहा गया है .

संयुक्त संचालक रायपुर का आदेश देखें 


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