बिलासपुर 2 नवंबर 2022 : स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया में अभी स्टे लगा हुआ है ,जिसकी सुनवाई आज 2 नवंबर को हुआ। पदोन्नति वाले केस का नम्बर दोपहर 2.30 बजे आया ,सुनवाई हुई ,लगभग 2 घंटे तक बहस भी हुआ , शासन की ओर से महाधिवक्ता ने पहले ही सचिव स्तर की एफिडेविड प्रस्तुत कर दिए है। पिछले माह 20 सितंबर को शासन के तरफ से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था ,जिसे स्टडी करने के लिए पिटीशनर के वकीलों ने समय माँगा था , जिसके लिए 2 नवंबर की तारीख तय की गयी थी। इसी के अनुसार आज कोर्ट में सुनवाई हुआ। दोनों पक्षों को सुना गया और कोर्ट ने कहा है कि यह केस काफी लंबा चला है इसलिए इसका फैसला जल्दी करने के लिए 16/11/22 को सुनवाई करेंगे। इस प्रकार अंतिम सुनवाई 16 नवंबर को तय किया गया है।
जैसे कि आप जानते है - स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वन टाइम रिलेक्सेशन के तहत एल बी संवर्ग की पदोन्नति शिक्षा विभाग में तीन वर्ष की शिक्षकीय अनुभव के आधार पर किया जा रहा है .
पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए लोकशिक्षण संचालनालय द्वारा समय सीमा जारी किया गया था जिसके अनुसार 31 जनवरी तक मिडिल स्कूल प्रधान पाठक और शिक्षक पद पर पदोन्नति पूरण करना था ,इसी प्रकार प्राथमिक शाला प्रधान पाठक पर 5 फरवरी तक पदोन्नति आदेश जारी करने का आदेश था . हालाँकि अब प्रधान पाठक पद में पदोन्नति शुरू हो चुकी है और अधिकांश जिलों में पदस्थापना भी जारी हो चूका है।
लेकिन अधिकारीयों की उदासीनता के कारण निर्धारित समय सीमा में पदोन्नति नहीं हो पाई और कोर्ट में याचिका लगाने के कारण स्टे लग गया . बस्तर और दुर्ग संभाग में पदोन्नति आदेश जारी किया जा चुका है .अन्य कोई भी जिला और संभाग पदोन्नति नहीं कर पाए है .
पदोन्नति के सम्बन्ध में कोर्ट में सुनवाई
शासन की ओर से किये जा रहे शिक्षकों की पदोन्नति को कुछ शिक्षक कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर किये है ,जिसके लिए आज 2 नवंबर को केस को टॉप ऑफ़ द लिस्ट में रखकर सुनवाई हुई ,दोनों पक्षों से जोरदार बहस हुआ ,शासन की ओर से महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा साथ ही सचिव स्तर प्रस्तुत किये गए एफिडेविड को पढ़ा गया। उसके बाद याचकाकर्ता के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा ,जिसे सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 16 नवंबर निर्धारित किये है। सम्भवतः यह अंतिम सुनवाई होगी।
मामले की अगली सुनवाई अब 16 नवंबर 2022 को निर्धारित की गयी है आपको फिर से बता दें कि शासन के तरफ से कोर्ट द्वारा मांगी गयी हलफनामा 20 सितम्बर को ही प्रस्तुत कर दिया गया था। इसी आधार पर आज सुनवाई हुई। हजारों सहायक शिक्षकों की नजर आज के फैसले पर थी और उम्मीद लगाये थे कि कोर्ट से स्टे हट जाएगी और जल्द ही प्रमोशन का लाभ उन्हें मिलेगा ,लेकिन ये सब धरी की धरी रह गयी और ,,सहायक शिक्षकों को निराशा हाथ लगी .अब फिर से 14 दिन इन्तजार करना होगा .
16 नवम्बर 2022 को पदोन्नति मामले की सुनवाई सेकंड हाफ में किया जाएगा .इस प्रकार कोर्ट में पदोन्नति स्टे पर अंतिम सुनवाई 16 नवंबर को होगी।
कोर्ट से स्टे हटने के बाद जल्द ही शिक्षकों की पदोन्नति हो सकेगी . यदि 16 नवंबर को कोर्ट से पदोन्नति पर स्टे हट जायेगा तो नवंबर माह के अंत तक पदोन्नति पूर्ण होने की उम्मीद है .
पदोन्नति मामले की कोर्ट में स्टेटस यहाँ देखें
पदोन्नति मामले में लगी केस की सुनवाई हाई कोर्ट में डबल बेंच में होगी .इस केश के पिटीशनर शैलेश कुमार है और रिस्पोंडेंट छत्तीसगढ़ शासन को बनाया गया है .
आज कोर्ट रूम मे प्रदेश महासचिव अश्वनी कुर्रे,प्रवक्ता राजेस्वर लुनिया,प्रदेश महामंत्री राजेन्द्र नवरंग,प्रदेश सह मीडिया प्रभारी दिलीप लहरे,जिलाध्यक्ष जांजगीर रविन्द्र राठौर,जिलाध्यक्ष बिलासपुर डी एल पटेल,जिला सचिव विकास कायरवार,लखेश्वर वर्मा जिला उपाध्यक्ष रायपुर,नरेंद्र साहू,शैलेन्द्र कस्यप,डागेश्वर वर्मा,चित्रांग वर्मा,चेतनदास बैरागी उपस्थित थे।
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सरकार की सोची समझी राजनीति है वह जान पुछकर समय को बढ़ाना चाहता है।देने की मनसा नहीं है अभी सीधीबात इसीलिए जान पुछकर विलंब करना चाहता है।
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