शिक्षा विभाग में शिक्षकों क पदोन्नति के लिए छग शासन ने नियम में आंशिक संसोधन करते हुए राजपत्र में प्रकाशन कर दिए है . इस नियम के तहत लगभग 40 हजार एल बी संवर्ग के शिक्षकों को लाभ मिलेगा .जिसमे शिक्षक एल बी और सहायक शिक्षक एल बी भी शामिल है .
छग स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 में एल बी संवर्ग के लिए पदोन्नति में 5 वर्ष को शिथिल करते हुए 3 वर्ष किया गया है .यह संशोधन केवल एक बार के लिए ही लागु रहेगा .
वन टाइम रिलेक्सेशन के तहत एल बी संवर्ग के शिक्षकों पदोन्नति देने का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लेने के बाद वित्त व विधि विभाग से विधिवत अनुमति पश्चात 31 दिसम्बर 2021 को संसोधित राजपत्र प्रकाशित कर दिया गया है .
देखें -संशोधित राजपत्र में क्या लिखा है
राजपत्र में प्रकशित संशोधन में स्पष्ट कर दिया गया है कि ये केवल एक बार के लिए ही नियम में संसोधन किया जा रहा है .इसके बाद प्रमोशन का नियम पहले की तरह पांच वर्ष ही होगा .
तीन वर्ष में प्रमोशन नियम से लगभग 40 हजार एल बी संवर्ग के शिक्षकों को लाभ मिलेगा .
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