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पदोन्नति में संसोधन आदेश निरस्त - अब काउंसलिंग में चयन किये गए स्कूल में करना होगा ज्वाइन

Raipur Abdsnews 04.09.23 : राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 4000 शिक्षकों के पदोन्नति पश्चात् किये गए संसोधन आदेश को निरस्त कर दिया है।  इस बड़ी कार्यवाही के बाद उन सभी शिक्षकों को झटका लगा है जिन्होंने पदोन्नति  काउंसलिंग के बाद अपनी पदस्थापना में संसोधन कराया था। 

आपको बता दें कि यह राज्य में शिक्षा विभाग की ओर से किये जाने वाले सबसे बड़ा कार्यवाही है। पदोन्नति में संसोधन करने वाले संयुक्त संचालकों पर पहले ही कार्यवाही किया गया है -अब तक चार संयुक्त संचालक सस्पेंड किये जा चुके है। जिसमे -बिलासपुर ,रायपुर ,दुर्ग और सरगुजा संयुक्त संचालक  शामिल है। साथ ही 10 अधिकारी भी निलंबित किये गए है। 

ऐसे हुआ संसोधन आदेश निरस्त 

पदोन्नति पश्चात् पदस्थापना में  बड़े पैमाने पर संसोधन का खेल खेला गया जिसमे लाखों रूपये का लेनदेन की शिकायत की गयी , जो शिक्षा मंत्री तक पहुँच गया उसके बाद इसे शिक्षा मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री समन्वय में भेजा गया। मुख्यमंत्री के समन्वय के बाद विभागीय स्तर पर जांच में गड़बड़ियां पाई गयी ,जिसमे बताया गया कि जेडी को संसोधन आदेश जारी करने का पावर नहीं है। जिसके कारण उन पर कार्यवाही किया गया है। 

 और अब पदस्थापना संसोधन सूचि रद्द करने के आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के बाद पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों को काउंसलिंग  चयन किये गए स्कूलों में ज्वाइन करना होगा। 

संसोधन आदेश निरस्त आदेश 

पदोन्नति पश्चात् पदस्थापना  संसोधन  आदेश को शिक्षा विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जिसकी सूचि संभागवार तैयार  गया है। इस आदेश की कॉपी यहाँ पर अपलोड किया जायेगा जिसे आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते है। 

संसोधन निरस्त आदेश -डाउनलोड 

संभागवार पदोन्नति संसोधन आदेश डाउनलोड करें 

बिलासपुर संभाग सूचि डाउनलोड 

रायपुर संभाग सूचि डाउनलोड 

दुर्ग संभाग सूचि डाउनलोड 

सरगुजा संभाग सूचि डाउनलोड 

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