ग्रीष्मकालीन अवकाश :- भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों में 24 अप्रैल से ग्रीष्म कालीन अवकाश प्रारंभ करने के आदेश जारी कर दिया है . साथ ही एंडलाइन आंकलन के जो प्रश्न पत्र शेष है उन्हें 25 अप्रैल तक पूरण करने कहा गया है ,जिसमे जो विद्यार्थी शामिल होना चाहते है वे आंकलन के लिए अपने स्वेच्छा से स्कूल जा सकते है .
स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व में 21 फरवरी को जारी आदेश में संसोधन किया जाता है ,अर्थात 15 मई तक स्कूल लगने का आदेश अब निरस्त हो चूका है . इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि अगला शिक्षा सत्र 15 जून 22 से शुरू होगा .इसकी पूरी जानकारी आप नीचे आर्टिकल को पढ़कर प्राप्त कर सकते है .
पढ़ें >> ग्रीष्मकालीन अवकाश इस बार 50 दिनों के लिए - पूरी जानकारी देखें
ग्रीष्मकालीन अवकाश केवल छात्र - छात्राओं के लिए , DEO का आदेश देखें
छग शासन स्कूल शिक्षा विभाग के ग्रीष्म कालीन अवकाश 24 अप्रैल से 14 जून तक घोषित करने के बाद , जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग ने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारीयों को और प्राचार्यों को एक लेटर जरी किया है जिसमे कहा गया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश केवल छात्र -छात्राओं के लिए है .
शिक्षकों के लिए पूर्व आदेश (14 मई तक स्कूल खुले रहेंगे ) यथावत लागु रहेगा .अपने पत्र में आगे लिखते है कि इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा कार्यक्रम भी घोषित है अतः किसी प्रकार की अनियमितता विद्यालय स्तर पर न हो .
कमजोर बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास के आदेश
जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग ने अपने आदेश के दुसरे पैराग्राफ में लिखा है कि - निर्देशित किया जाता है कि कमजोर बच्चे जिनका परीक्षा परिणाम संतोष प्रद प्राप्त नहीं हो रहे है ,उनके लिए ऑनलाइन कक्षा संचालित करें .
DEO दुर्ग का आदेश यहाँ देखें - डाउनलोड करें
ग्रीष्मकालीन अवकाश सभी शासकीय शिक्षकों के लिए भी - स्कूल शिक्षा विभाग
ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा के बाद सबसे बड़ी कन्फ्यूजन था कि क्या ये आदेश बच्चों के साथ साथ साथ शिक्षकों में भी लागु होगा ,इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारीयों से चर्चा भी किया गया ,जिसमे कहा गया कि इस सम्बन्ध में जल्द ही आदेश जारी किया जायेगा .
इस सम्बन्ध में 21 अप्रैल को एक और आदेश जारी किया गया जिसमे ग्रीष्म कालीन अवकाश सभी शासकीय शिक्षकों के लिए भी लागु होने की बात कही गयी है , अतः शिक्षकों के लिए भी यह अवकाश लागु रहेगा .स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश देखें .
ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग द्वारा शिक्षकों के लिए 14 मई तक स्कूल खुलने का आदेश जारी करने का कोई अर्थ नहीं निकलता ,और उन्हें इसे निरस्त करने का आदेश तुरंत ही जरी करना चाहिए .
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