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प्रमोशन ब्रेकिंग : स्टे हटने के बाद पदोन्नति के लिए क्या फिर से DPI का निर्देश जरुरी है ? या जेडी प्रमोशन कर सकते है ?

After Removal Of Stay , Is The Instruction Of DPI Again Necessary For Promotion ? OR JD Can Do Promotion ?

स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति पर लगा स्टे हाई कोर्ट के फैसले आने के बाद हट गया है ,अब फिर से पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। और जल्द ही पदोन्नति के पात्र शिक्षक प्रमोशन प्राप्त करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है छग शासन ने एल बी संवर्ग की पदोन्नति वन टाइम रिलेक्सेशन के अंतर्गत करने का निर्णय लिया है ,इसी के तहत सहायक शिक्षक से प्राथमिक स्कूल प्रधान पाठक में पदोन्नति हुई है। 

पदोन्नति प्रक्रिया को विभिन्न शिक्षकों द्वारा हाई कोर्ट में चैलेन्ज किया गया और उस पर स्टे लग गया। पिछले वर्ष जनवरी माह में पूर्ण होने वाला प्रमोशन अब तक पूरा नहीं हो पाया है , क्योंकि फरवरी 2022 में कोर्ट ने प्रमोशन पर स्टे लगा दिया था। लेकिन अब प्रमोशन को चैलेन्ज करने वाली सभी याचिका को हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर  दिया गया है। इसके साथ ही प्रमोशन पर लगे स्टे हट गया है। 

शिक्षक पद में प्रमोशन कहाँ से होगा 

सहायक शिक्षक से शिक्षक पद में प्रमोशन संभाग स्तर पर होना है और इसके लिए अधिकृत अधिकारी संयुक्त संचालक है। अर्थात सहायक शिक्षक से शिक्षक पद में प्रमोशन संयुक्त संचालक कार्यालय से होगा। इसी प्रकार शिक्षक से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला में प्रमोशन भी संयुक्त संचालक कार्यालय से होगा। 


क्या स्टे हटने के बाद पुनः DPI द्वारा निर्देश जारी होगा ? 


जैसे कि आपको ऊपर बताया गया है कि पिछले एक साल से प्रमोशन पर स्टे लगा हुआ था जो अब हट गया है। और अब जल्दी प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन अब शिक्षकों के मन में ये प्रश्न है कि क्या DPI द्वारा फिर से पदोन्नति के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किया जायेगा ? 

तो आपको बता दें कि शासन के निर्देशनुसार वन टाइम रिलेक्सेशन के तहत एल बी संवर्ग के शिक्षकों का प्रमोशन किया जा रहा है इसके लिए पूर्व में  लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) द्वारा निर्देश जारी किया जा चूका है और उसी निर्देश के तहत सहायक शिक्षक से शिक्षक पद में प्रमोशन किया गया है ,और सहायक शिक्षक से शिक्षक में प्रमोशन प्रक्रिया भी उसी निर्देश के तहत किया जा रहा था। 

हाई कोर्ट द्वारा प्रमोशन से सम्बंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 09 मार्च को अपना फैसला सुना दिया है ,जिसमे केवल एक याचिका को छोड़कर सभी याचिका को ख़ारिज कर दिया गया है। इसके साथ ही अब प्रमोशन पर लगा स्टे हट गया है। अब संयुक्त संचालक DPI के पूर्व निर्देशनुसार प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू कर सकते है। इसके लिए नए निर्देश की आवश्यकता नहीं है। 

JD स्तर से अंतिम सूचि होगी जारी 


प्रमोशन की तैयारी लगभग सभी संभाग से पूरी हो चुकी है। इसके लिए विषयवार प्रस्ताव सूचि भी  चूका है। और सभी जिलों से संभाग को शिक्षकों की सूचि भेजी जा चुकी है। अब संभाग स्तरीय अंतिम  प्रकाशन बाकी है। इसके बाद विषयवार सूचि से पदोन्नति आदेश जारी किया जायेगा। 

संभाग स्तरीय प्रमोशन में शिक्षकों के विषयवार प्रमोशन सूचि जारी होगा ,जिसमे हिंदी /संस्कृत ,गणित ,अंग्रजी ,विज्ञान विषयों के सहायक शिक्षकों को शिक्षक  प्रमोशन दिया जायेगा। 

हमारे वेब साइट के द्वारा हाई कोर्ट  निर्णय की सुचना सबसे पहले जारी किया गया था।  जैसे ही कोर्ट से प्रमोशन सम्बन्धी याचिकाओं पर निर्णय दिया गया उसका सबसे पहले खबर हमारे न्यूज़ चैनल www.abdsnews.com पर आया जो सभी ग्रुपों में वायरल भी हो गया था। तो साथियों आपको बता दें कि यह चैनल एक विश्वसनीय चैनल है जिस पर सभी जानकारी दिया जाता जाता है। हमारे वेब साइट के माध्यम से दिए गए जानकारी का लिंक नीचे दिया जा रहा है ,इसे जरूर पढ़ें -



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