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प्रमोशन ब्रेकिंग : स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया सभी JD को पदोन्नति निर्देश - अब जल्द होगी पदोन्नति। देखें क्या है स्कूल शिक्षा विभाग का निर्देश

प्रमोशन निर्देश :  स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति के पात्र सहायक शिक्षकों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। इस खबर से पदोन्नति के पात्र सहायक शिक्षक और शिक्षकों में ख़ुशी की लहर है। आपको बता दें कि दो दिन पहले  प्रमुख सचिव से सहायक शिक्षक /सर्व शिक्षक फेडरेशन ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग से मुलाकात किया था । इसके पश्चात प्रमुख सचिव ने विभाग को पदोन्नति करने सम्बन्धी आदेश दे दिए थे। 

सहायक शिक्षक और शिक्षकों की पदोन्नति मामले में हाई कोर्ट  ने 09 मार्च को फैसला सुनाते हुए सभी याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया था और इसके साथ ही पदोन्नति में लगे स्टे हट गया है। 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किया  गया था। इसके लिए सहायक शिक्षक /समग्र शिक्षक फेडरेशन लगातार प्रयास कर रहे थे और आज अपने प्रयास में सफल भी हुए है। 


स्कूल शिक्षा विभाग  ने जारी किया निर्देश - देखें 

कोर्ट से स्टे हटने के बाद सभी संयुक्त संचालकों को डीपीआई के निर्देश का इन्तजार था जो अब ख़त्म हो गया है।  DPI के स्थान पर स्कूल शिक्षा विभाग ने ही सभी JD को आदेश जारी कर दिए है। अब बहुत जल्दी पदोन्नति आदेश जारी किया जायेगा। DPI ने अपने निर्देश में क्या लिखा है देखें - 

स्कूल शिक्षा विभाग  ने  संयुक्त संचालकों  को जो निर्देश दिए है वह इस प्रकार है -

1 /  पदोन्नति पश्चात पदांकन काउंसलिंग के माध्यम से ही किया जावे। 

2 / पदांकन सर्वप्रथम शिक्षक विहीन शाला में किया जावे। 

3 / द्वितीय क्रम में पदांकन एकल शिक्षकीय शालाओं में किया जावे। 

4 / तृतीय क्रम में जिन शालाओं में दर्ज संख्या के अनुपात में ज्यादा आवश्यकता है वहां पर पदांकन किया जावे। 

5 / अंतिम क्रम में अन्य स्थानों पर पदांकन किया जावे। 

6 / यथा संभव महिला /दिव्यांग /गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को आवागमन की दृष्टि से सुविधा वाले स्थानों में पद रिक्तता के आधार पर पदांकन में प्राथमिकता दी जाये। 

DOWNLOAD - DPI का आदेश डाउनलोड करें 



लोकशिक्षण संचालनालय ने सचिव को पदोन्नति के सम्बन्ध में प्रस्ताव जो भेजा था उसमे भी इन बिंदुओं को शामिल किया गया था। और वह प्रस्ताव ही अब आदेश के रूप में प्रसारित किया गया है। 

प्रदेश के स्कूलों में शिक्षक के हजारों पद रिक्त पड़े है जिसे पदोन्नति और सीधी भर्ती से भरा जाना है। जितने भी पद रिक्त है उसमे से आधे को सीधी भर्ती से और आधे को पदोन्नति से भरा जायेगा। 

अपर सचिव ने लोक शिक्षण संचालनालय को पदोन्नति प्रक्रिया जल्दी शुरू करने के लिए आदेश दे दिए है। इस आदेश में कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय वाले सभी WPS नंबर का स्पष्ट उल्लेख किया है। स्कूल शिक्षा विभाग से अपर सचिव द्वारा जारी किये गए इस आदेश को आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते है। 

अपर सचिव का आर्डर डाउनलोड 

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