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Transfer 2022 : ट्रांसफर के लिए आवेदन शुरू - कहाँ और कैसे करें आवेदन | ट्रांसफर आवेदन यहाँ से डाउनलोड करें

CG Transfer Process 2022

छग में तीन वर्ष बाद कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पर लगे बैन को सीमित समय ए लिए  हटाया गया है . जिसके तहत 16 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है . ट्रांसफर चाहने वाले कर्मचारी निर्धारित समय में अपना आवेदन उचित माध्यम से जमा कर सकते है .

आज के लेख में ट्रांसफर 2022 की पूरी जानकारी - ट्रांसफर के लिए आवेदन कैसे करें ? ट्रांसफर के लिए आवेदन कहाँ करें ? ट्रांसफर के लिए आवेदन का प्रारूप ? ट्रांसफर के लिए निर्धारित तिथि जैसे सभी जानकारी बताया गया है . साथ ही ट्रांसफर के लिए आवेदन का प्रारूप लिंक नीचे दिया गया है .इसमें क्लिक करके आप सीधे प्रारूप डाउनलोड कर सकते है .

जिला स्तर पर स्थानांतरण - District Level Transfer

जिला स्तर पर ट्रांसफर की प्रक्रिया 16 अगस्त से 10 सितम्बर 2022 तक प्रभावी रहेगा .अर्थात जिया के अन्दर ट्रांसफर चाहने वाले कर्मचारीय उक्त तिथि में आवेदन कर सकते है . आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन ही होगी . इसके लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ अपने जिले के निर्धारित कार्यालय में आवेदन जमा कर सकेंगे .

प्राप्त आवेदनों का परिक्षण करने के पश्चात् प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से सूचि को अंतिम रूप देते हुए ट्रांसफर सूचि जरी किया जायेगा .ट्रांसफर के लिए आवेदन का प्रारूप आप नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते है .

राज्य स्तर पर स्थानांतरण  -State Level Transfer 

राज्य स्तर पर ट्रांसफर की प्रक्रिया 10 सितम्बर से 30 सितम्बर 2022 तक प्रभावी रहेगा .इस प्रकार एक जिले से दुसरे जिले में जाने के इच्छुक कर्मचारी 10 सितम्बर से ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते है .राज्य स्तर पर ट्रांसफर का प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा .

राज्य स्तर के प्रत्येक श्रेणी के ट्रांसफर ,विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से ही किये जायेंगे . ट्रांसफर सम्बन्धी विस्तृत जानकारी के लिए आप ट्रांसफर नीति 2022 का अध्ययन कर सकते है . जिसका लिंक नीचे दिया गया है .

स्कूल शिक्षा विभाग के लिए ट्रांसफर नियम 

राज्य शासन से ट्रांसफर नियम 2022 जारी किया गया है जिसमे शिक्षा विभाग के लिए विशेष बिंदु तैयार किये गए है .जिसके तहत शिक्षा विभाग में ट्रांसफर हो सकेंगे . स्कूल  शिक्षा विभाग के लिए विशेष उपबंध देखें -

  • ऐसे स्थानातरण नहीं किये जायेंगे जिनके फलस्वरूप कोई स्कूल शिक्षक विहीन या एकल शिक्षक हो जाये .
  • किसी स्कूल में विषय शिक्षक शून्य होने की स्थति में भी ट्रांसफर नहीं किये जायेंगे .
  • छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक और 20 से कम होने की स्थिति में भी ट्रांसफर नहीं किये जायेंगे .
  • स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर गए शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया जायेगा .
  • ई संवर्ग से टी संवर्ग और टी संवर्ग को ई संवर्ग में ट्रांसफर नहीं किये जायेंगे .
  • विस्तृत जानकारी के लिए ट्रांसफर नियम 2022 का अध्ययन करें .

Download - ट्रांसफर नियम 2022 डाउनलोड करें 

Download - ट्रांसफर आवेदन प्रारूप डाउनलोड करें 

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