रायपुर : छग शासन सामान्य प्रसाशन विभाग ने अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के लिए सातवें वेतन के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है .अब प्रशासनिक सेवा के अधिकारीयों को इसका लाभ मिलेगा .जारी आदेश में कहा गया है कि ये गृह भाड़ा भत्ता आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावी माना जायेगा।
वर्तमान आदेश के तहत मकान किराया भत्ता स्वीकृत करने के लिए अन्य सभी शर्तें छग शासन सामन्य प्रसासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 3794/2664/2017/एक /2 दिनांक 12.10.2017 के अनुसार लागु होंगे।
मकान किराया भत्ता (HRA) पुनरीक्षण के नियम
कर्मचारियों और अधिकारीयों को मिलने वाले मकान किराया भत्ता में समय समय में परिवर्तन किया जाता है और HRA के दरों को पुनरीक्षित किया जाता है .HRA को पुनरीक्षित करने के लिए सातवें वेतन के सिफारिश में नियम है कि यदि महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से अधिक हो जाये तो X(एक्स) Y (वाय) और Z ( जेड) श्रेणी के नगरों के लिए मकान किराया भत्ता की दरें पुनरीक्षित करके क्रमशः 27 प्रतिशत ,18 प्रतिशत और 9 प्रतिशत किया जायेगा .
इसी प्रकार जब किसी सरकारी कर्मचारी का डीए बेसिक का 50% तक पहुंचेगा तो उसे अलग-अलग कैटगरी के शहरों के लिए एचआरए 30%, 20% और 10% की दर से मिलेगा.
वर्तमान में छग राज्य में महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से अधिक है . अतः नियमानुसार मकान किराया भत्ता को X (एक्स) श्रेणी के शहरों के लिए 27 प्रतिशत, Y (वाय) श्रेणी के शहरों के लिए 18 प्रतिशत और Z ( जेड) श्रेणी के शहरों के लिए 9 प्रतिशत मकान किराया भत्ता की दरें पुनरीक्षित किया गया है .
X ,Y और Z श्रेणी के शहरों की सूचि इस प्रकार है -
X (एक्स) श्रेणी के शहर - X Category City
अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई पुणे.
Y(वाय) श्रेणी के शहर - Y Category City
आगरा, अजमेर, इलाहाबाद, अमरावती, अमृतसर, आसनसोल, औरंगाबाद, बरेली, बेलगांव, भावनगर, भिवंडी, भोपाल, भुबनेश्वर, बीकानेर, बोकारो, चंडीगढ़, कोयंबटूर, कटक, देहरादून, धनबाद, दुर्ग-भिलाई, दुर्गापुर, इरोड, फरीदाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, गुलबर्गा, गुंटूर, गुड़गांव, गुवाहाटी, ग्वालियर, हुबली-धारवाड़, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जालंधर, जम्मू, जामनगर, जमशेदपुर, झांसी, जोधपुर, कानपुर, कन्नूर, काकीनाड़ा, कोच्ची, कोट्टायम, कोल्हापुर, कोल्लम, कोटा, कोझिकोड़, कुर्नूल, लखनऊ, लुधियाना, मदुरई, मलप्पुरम, मालेगांव, मैंगलोर, मेरठ, मुरादाबाद, मैसूर, नागपुर, नासिक, नल्लौर, नोएडा, पटना, पुदुच्चेरी, रायपुर, राजकोट, राजामुंद्री, रांची, राउरकेला, सालेम, सांगली, सिलिगुड़ी, सोलापुर, श्रीनगर, सूरत, तिरुअनंतपुरम, पलक्कड़, थ्रिसुर, तिरुचिरापल्ली, तिरुप्पुर, उज्जैन, वड़ोदरा, वाराणसी, वसई-विरार सिटी, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, वारंगल.
Z(जेड) श्रेणी के शहर - Z Category City
अन्य सभी शहर जो X (एक्स) और Y (वाय) श्रेणी में शामिल नहीं किये गए है ,वे Z (जेड) श्रेणी के अंतर्गत आयेंगे . इसके अनुसार आप अपने शहर की श्रेणी पता कर सकते है .
DA -HRA के लिए कर्मचारियों का हड़ताल
छग में महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता के लिए 22 अगस्त से कर्मचारियों का अनिश्चित कालीन हड़ताल चल रहा है .और इस बीच शासन द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीयों का मकान किराया भत्ता में वृध्धि का आदेश जले में नमक छिडकने का काम कर रही है .या फिर यूँ कहें कि सरकार आग में घी डालने का काम कर रही है .
इस आदेश के बाद कर्मचारियों में और अधिक आक्रोश पैदा होगा और वे अपने आन्दोलन को उग्र कर सकते है . पिछले दिनों छग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन से सचिव स्तर की वार्ता हुआ था जिसमे कर्मचारी अपनी मांगों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया था .
सचिव स्तर की पहली दौर का वार्ता काफी सकारात्मक रहा ऐसी जानकारी मिली है . और संभावना ये भी है कि आने वाले एक दो दिनों में इस आन्दोलन का हल भी निकल जाएगा .जल्द ही फेडरेशन की मुलाकात मुख्यमंत्री से होने की उम्मीद है .
GAD का HRA रिवाइज्ड आदेश देखें - Download
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