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हड़ताल ब्रेकिंग : हड़ताली कर्मचारियों पर कार्यवाही के निर्देश - सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश , क्या हड़ताल अवधि का कटेगा वेतन ??

रायपुर : केंद्र के समान महंगाई भत्ता और सातवें वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर प्रदेश भर के शासकीय अधिकारी -कर्मचारी पांच दिनों तक हड़ताल में शामिल रहे . इस दौरान सभी सरकारी कामकाज प्रभावित रहा . हड़ताल के दौरान शासन की ओर से किसी भी प्रकार की कोई वार्ता कर्मचारियों से नहीं की गयी .जिससे अब कर्मचारियों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है . और अगले चरण में अनिश्चित कालीन आन्दोलन की रणनीति बनायीं जा रही है . इसकी घोषणा 31 जुलाई को राज्यस्तरीय बैठक करके लिया जाएगा . अनिश्चित कालीन आन्दोलन के सम्बन्ध में इसे पढ़ें - 15 अगस्त के बाद होगी अनिश्चित कालीन आन्दोलन -विडियो देखें 

सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों के हड़ताल समाप्त होते ही एक आदेश जारी किया है जिसमे शासकीय कर्मचारियों द्वारा हड़ताल या सामूहिक अवकाश लेकर कार्यालय से अनुपस्थित रहने पर कार्यवाही करने की बात कही गयी है . नीचे दिए इस लिंक से आप समय प्रसाशन विभाग का आदेश डाउनलोड कर सकते है - 

हड़ताल सम्बन्धी GAD का आदेश डाउनलोड करें 


सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश का विषय है - शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हडतालों ,धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के सम्बन्ध में  - 


GAD के उक्त विषय में के सम्बन्ध में कहा गया है कि दिनांक 10 .04.2006 द्वारा जारी निर्देश के आधार पर कार्यवाही करें .इसके लिए सभी विभाग अध्यक्षों ,संभाग आयुक्त और सभी कलेक्टरों के नाम पत्र जरी किया गया है  .

10 .04.2006 का नियम क्या है ? देखें 

वर्ष 2006 में सामान्य प्रशन विभाग द्वारा कर्मचारियों के हड़ताल या सामूहिक अवकाश लेकर कार्यालय से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में एक आदेश जारी किया गया था जिसमे सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम -6 तथा नियम - 7 के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है .

नियम में कहा गया है कि कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले प्रदर्शनों और हडतालों में जाने के लिए स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान करना राज्य के शासकीय सेवकों के लिए प्रतिबंधित है .इस सम्बन्ध में कर्मचारियों पर कार्यवाही नहीं किये जा रहे है .जिसके लिए प्रशासन में अनुशासन बध्धता की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा पुनः निर्देश जारी किये गए है - जो इस प्रकार है -


  • GAD से जारी आदेश में कहा गया है कि छग शिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अनुसार हड़ताल या सामूहिक अवकाश स्वीकृत हुए बिना ही अनुपस्थित रहना कदाचरण की श्रेणी में आता है -इस बात को सम्बंधित कर्मचारी को अवगत करने कहा गया है और उनके लिए ये भी कहा गया है कि इसके लिए कर्मचारी के उपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी .
  • अवकाश स्वीकृत होने के पूर्व ही किसी भी प्रकार के सामूहिक अवकाश या हड़ताल में जाने पर अनुपस्थित दिवस का न तो अवकाश स्वीकृत किया जायेगा और ण ही इस अवधि का वेतन भी देय नहीं होगा .
  • GAD के अनुसार इस अवधि को ब्रेक इन  सर्विस माना जायेगा .अर्थात इन दिनों को सेवा में नहीं गिना जाएगा .
  • उक्त बिन्दुओं के अलावा जब कभी भी इस प्रकार के कृत्य किये जाएँ तो उनके विरुध्ध गुणदोषों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के आदेश सक्षम अधिकारी दे सकते है . 
  • GAD के इस आदेश के बिंदु ब में रियायत और विशेष परिस्थति की बात भी कही गयी है . जिसके लिए एक लिखित प्रस्ताव तैयार करके विभागाध्यक्षों द्वारा शासन को भेजा जाये . इसका अर्थ हुआ कि अधिकारीयों द्वारा अवकाश को विशेष परिस्थति मानकर एक लिखित प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा जाएगा .जिससे कर्मचारियों पर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी . आदेश को आप उपर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते है .
क्या हड़ताल अवधि का वेतन कटेगा ? 

शासन द्वारा कर्मचारियों को डराने के लिए विभिन्न नियम बनाये हुए है ,जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के उपर कार्यवाही किये जाते है .ये सभी सामन्य प्रक्रिया है .यदि किसी कर्मचारी के उपर कार्यवाही होता भी है तो उसे बाद में वापस ले लिया जाता है . इसी प्रकार हड़ताल अवधि का  वेतन काटा भी जाता है तो उसे बाद में बना दिया जाता है . और हड़ताल अवधि को अवकाश में स्वीकृत कर दिया जाता है . अभी वाले मामले में भी ऐसा हो सकता है . 




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