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एल बी संवर्ग शिक्षकों से की जाएगी लाखों रूपये की वसूली - आदेश जारी | Orders for recovery of funds from teachers who went from low to high post

शिक्षकों से लाखों रूपये की रिकवरी /वसूली करने का आदेश जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया है . साथ में जिन शिक्षकों से रिकवरी किया जाना है उसकी पूरी सूचि भी दिया गया है .इस सूचि को आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते है .

शिक्षकों से रिकवरी क्यों किया जाएगा रिकवरी का कारण क्या है ? कब तक रिकवरी का समय दिया गया है ? ये पूरी जानकारी यहाँ बताया गया है .

एरियर्स राशि वसूली के आदेश 

जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती द्वारा 496 शिक्षकों से राशि रिकवरी करने के आदेश दिए गए है . रिकवरी का कारण निम्न पद से उच्च पद में जाने पर मिले एरियर्स राशि को बताया जा रहा है .इस आदेश से शिक्षा विभाग में हडकंप मचा हुआ है .क्योंकि रिकवरी की राशि लाखों में है .

एरियर्स राशि वसूली के सम्बन्ध में जो आदेश जारी किया गया है उसमे कहा गया है कि - जिला पंचायत जांजगीर चाम्पा द्वारा एरियर्स  राशि का अतिरिक्त भुगतान नियम विरुध्ध किया गया है . ये पूरा मामला निम्न पद से उच्च पद में गए शिक्षकों का है ,जिन्होंने निम्न पद में रहते हुए अनुमति लेकर उच्च पद में नियुक्त हुए है .

10 लाख तक होगी वसूली 

शिक्षकों से वसूली के लिए जो सूचि जारी हुआ है उसमे हजार से लेकर लाखों रूपये रिकवरी राशि है .अधिकत्तम दस लाख रूपये लगभग है . सूचि में शिक्षक एल बी और व्याख्याता एल बी क नाम शामिल है .पूरी सूचि आप नीचे लिंक में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते है .

रिकवरी लिस्ट - डाउनलोड 

क्या है निम्न से उच्च पद 

शिक्षा विभाग में शिक्षकों के मुख्य वर्ग निर्धारित है - प्राथमिक शिक्षक ,पूर्व माध्यमिक शिक्षक और हाई -हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ शिक्षक .जिन्हें क्रमशः सहायक शिक्षक ,शिक्षक और व्याख्याता कहा जाता है . यदि कोई सहायक शिक्षक, व्याख्याता के लिए योग्यता रखता है तो वह अपने विभाग से अनुमति लेकर व्याख्याता के लिए आवेदन कर सकता है .इस प्रकार वह विभाग में रहते हुए उसी विभाग के उच्च पद में यदि नियुक्त हो गया तो इसे कहेंगे - निम्न से उच्च पद में चयन .

क्या है निम्न से उच्च पद में जाने पर -वेतन के नियम 

जैसे कि आपको उपर बताया गया कि कोई शिक्षक अपने ही विभाग में अनुमति लेकर उच्च पद में जा सकता है .यदि कोई शिक्षक अनुमति लेकर उच्च पद में गया है तो वह उच्च पद का वेतन भी निम्न पद में कार्यभार ग्रहण तिथि से प्राप्त करने के हक़दार है . इस प्रकार का आदेश शासन से शिक्षा कर्मियों के लिए जरी किया गया था .

शासन के आदेश के अनुसार ही शिक्षकों द्वारा अधिकारीयों के मार्गदर्शन में निम्न से उच्च पद का एरियर्स राशि प्राप्त किया है .इसके लिए आप शासन से जरी आदेश का अध्ययन कर सकते है .

इस मामले का दोषी कौन 

अभी जांजगीर चाम्पा जिले से शिक्षकों से एरियर्स राशि वसूली के आदेश सूचि सहित जारी किया गया है ,जिससे सम्बंधित शिक्षकों में व्याकुलता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है , और ऐसा होना स्वभाविक भी है ,क्योंकि रिकवरी की राशि लाखों में है .

अब बात इस बड़ी गलती के जिम्मेदारी की है - क्योंकि शिक्षकों को राशि अधिकारीयों के छान बिन के पश्चात ही जरी किया गया है ,ऐसे में अब सवाल है कि -क्या अधिकारीयों को शासन के नियम निर्देशों का कोई ज्ञान नहीं है ,या फिर यूँ कहें कि आँख बंद करके कुछ भी किया जा रहा है .

यदि शिक्षकों से वसूली का ये मामला सही होता है तो - उस अधिकारी से वसूली किया जाना चाहिए जिन्होंने नियमों को ताक में रखकर शासन को चुना लगाया है . केवल नीचे स्तर के कर्मचारी ही सजा क्यों भुगते - इस मामले का असली दोषी तो अधिकारी ही है जिन्होंने राशि का भुगतान किया है . 

राशि रिकवरी के लिए एक हफ्ते का समय 

निम्न से उच्च पद में जाने के बाद जिन शिक्षकों को अरियार्ष राशि मिला है उस राशि की रिकवरी के लिए एक हफ्ते (7 दिवस )का समय दिया गया है . आदेश में कहा गया है कि संलग्न सूचि अनुसार एरियर्स राशि का भुगतान 7 दिवस के भीतर डी डी / बैंक ड्राफ्ट / चेक के माध्यम से कार्यलय में जमा करना है .विलम्ब की स्थिति में सम्पुरण जवाबदारी सम्बंधित की होगी . 

इस प्रकार का आदेश एनी जिलों से भी जरी होगी यदि निम्न से उच्च पद में जाने पर एरियर्स राशि मिलने का प्रावधान नहीं होगी तो .ऐसे में शिक्षकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पद सकता है .

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