बिलासपुर 09.03.23 : शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक और शिक्षक एल बी संवर्ग की पदोन्नति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पदोन्नति पर लगे स्टे को हटा दिया है। लगभग 10 माह से पदोन्नति और शिक्षा विभाग से सम्बंधित मामले में दोनों तरफ से बहस चला।
03 दिसंबर 2022 को कोर्ट में इस सम्बन्ध में सुनवाई पूरा हुआ और फैसला सुरक्षित रखा गया ,और आज कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुना दिया है। अब सहायक शिक्षक से शिक्षक पद में पदोन्नति हो सकेगी। सहायक शिक्षक से प्राथमिक प्रधान पाठक में पदोन्नति पर लगे स्टे पहले ही हटा दिया गया है। और लगभग सभी जिलों में प्रधान पाठक की नियुक्ति हो चुकी है। अब बहुत जल्द ही शिक्षक पद में पदोन्नति होगी।
आपको बता दें कि एल बी संवर्ग के पदोन्नति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कुछ सहायक शिक्षकों द्वारा याचिका लगा दिया गया था ,जिसके कारण पदोन्नति की प्रक्रिया रोक दी गयी थी , शासन की ओर से अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा गया जिस पर कोर्ट ने शिक्षकों के हित को ध्यान रखते हुए पदोन्नति की प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश दिया है .
हाई कोर्ट से जारी आदेश डाउनलोड करें
Order List -03
सहायक शिक्षक से शिक्षक पद में पदोन्नति
सहायक शिक्षक से शिक्षक पद में पदोन्नति संभाग स्तर पर होना है ,इसके लिए सभी संभाग से पदोन्नति के रिक्त पद जारी किया जा चूका है .साथ ही बस्तर संभाग में सहायक शिक्षक से शिक्षक पद में पदोन्नति सूचि सबसे पहले जारी किया गया था .अन्य संभाग में अधिकारीयों की उदासीनता के कारण पदोन्नति समय में नहीं हुआ और कोर्ट में स्टे लग गया।
कोर्ट के निर्णय आने के बाद अब पदोन्नति प्रक्रिया तेज किया जाएगा और आने वाले 8 -10 दिनों के अन्दर पात्र सहायक शिक्षकों की पदोन्नति सभी संभाग में कर दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षक संघ को भी एक्टिव मोड में आने की जरुरत होगी। जल्द ही संयुक्त संचालक से मिलकर पदोन्नति सूचि जारी करने का ज्ञापन भी जरूर देना चाहिए।
इसे पढ़ें - सहायक शिक्षक से शिक्षक एल बी में पदोन्नति के लिए विषयवार प्रस्ताव सूचि जारी ,,पूरी सूचि देखें
लेट लतीफी करने वाले अधिकारीयों पर हो कार्यवाही
जैसे कि आप इस बात से विदित है कि लोकशिक्षण संचालनालय द्वारा पदोन्नति की समय सारणी पहले ही जारी किया जा चूका था ,लेकिन संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारीयों की उदासीनता से हजारों सहायक शिक्षक और शिक्षकों की पदोन्नति रुक गयी है .
अब जबकि कोर्ट से पदोन्नति को हरी झंडी दे दी गयी है कि तो उच्च कार्यालय से सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारीयों को सख्त निर्देश जारी किया जाये और समय में पदोन्नति पूर्ण करने के आदेश दिए जाएँ .
यदि कोई अधिकारी समय सीमा में पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते है तो उनके उपर सख्त कार्यवाही किया जाये , यदि लोकशिक्षण संचालनालय से ऐसा निर्देश जारी किया जायेगा तो निश्चित ही समय सीमा में सभी कार्य पूर्ण हो जायेगा .
पदोन्नति सम्बन्धी सभी लेटेस्ट जानकारी के लिए abdsnews.com पर नियमित विजित करें .
Important Information
पदोन्नति के लिए जिलेवार -संभागवार शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी देखें
0 Comments