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पदोन्नति ब्रेकिंग : सहायक शिक्षक और शिक्षक एल बी संवर्ग के वरिष्ठता निर्धारण और स्नातक के सम्बन्ध में दिशा निर्देश |Guidelines regarding seniority determination and graduation of assistant teacher and teacher LB cadre

स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है , जिसके लिए सहायक शिक्षक और शिक्षक एल बी संवर्ग की वरिष्ठता सूचि ब्लॉक ,जिला और संभाग स्तर से जरी किया जा रहा है जिसमे  कई प्रकार की त्रुटियाँ सामने आ रही है .

विभाग द्वारा त्रुटियों में सुधार के लिए गाईड लाइन भी जारी किये जा रहे है .ज्यादातर जो समस्याएं आ रही है वह वरिष्ठता को लेकर है जिसमे स्थानान्तरण के बाद वरिष्ठता क्रम क्या होना चाहिए मुख्य है .इसके साथ ही दो विषय में स्नातक वाला मामला भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है .

संयुक्त संचालक रायपुर संभाग द्वारा शिक्षक और सहायक शिक्षक एल बी संवर्ग के वरिष्ठता निर्धारण के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारीयों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है . जिसे आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते है .

दो विषय में स्नातक के सम्बन्ध में निर्देश देखें 

संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर द्वारा दो विषय में स्नातक के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी किया है जिसमे कहा गया है कि यदि किसी सहायक शिक्षक / शिक्षक ने दो विषय में स्नातक किये है तो प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने एवं सेवा पुस्तिका में इन्द्राज होने पर सम्बंधित के द्वारा जिस विषय में अपना सहमती देगा वही मान्य किया जाएगा .

यदि कोई सहायक शिक्षक दो विषय में स्नातककरने के बाद दोनों ही स्नातक को सेवा पुस्तिका में दर्ज भी करा लिए है तो किसी एक विषय के स्नातक पर अपनी सहमती देना होगा ,और इस प्रकार सहमति वाले विषय को मान्य करते हुए आगे की कार्यवाही की जाएगी .

वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार होगा 

1 - जो सहायक शिक्षक एल बी / शिक्षक एल बी संविलियन के पूर्व एनी जनपद /जिले से स्थानान्तारित होकर स्वयं के व्यय से अन्य जनपद /जिले में आये है ,तो उनकी वरिष्ठता का निर्धारण उस जनपद /जिला का कार्यभार ग्रहण दिनांक से किया जाएगा .स्थानांतरण प्रसासनिक होने पर वरिष्ठता नहीं जाएगी .

2- वरिष्ठता का निर्धारण एल बी संवर्ग में संविलियन दिनांक से किया जाएगा .

3 - पदोन्नति निम्न पद से उच्च पद में हुई हो तो वरिष्ठता का निर्धारण पदोन्नति के दिनांक से किया जाएगा .

4- यदि उपरोक्त सभी समान हो तो जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा .

संयुक्त संचालक रायपुर का आदेश - डाउनलोड करें  

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