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जिला शिक्षा अधिकारी कार्यलय जाने के लिए शिक्षकों को लेनी होगी लिखित अनुमति - DEO ने जारी किया आदेश

कोरबा : जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय में शिक्षकों आने जाने पर एक तरह से रोक लगा दिया गया है। यदि कोई शिक्षक डीईओ कार्यालय किसी काम से जाता भी है तो उसके पास अपने संस्था प्रमुख से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। 

जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा द्वारा जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी और प्राचार्यों को एक लेटर जारी किया गया है जिसका विषय है - विद्यालयीन अवधि के दौरान कार्यालय में उपस्थिति के सम्बन्ध में। 

पढ़ें - शिक्षक सीधी भर्ती चयन सूचि जारी - पूरी सूचि देखें 

DEO कार्यालय से जारी पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि कोई भी सहायक शिक्षक /शिक्षक /व्याख्याता /कर्मचारी - विद्यालयीन समय में  जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय नहीं आएंगे। विद्यालयीन समय के बाद ही DEO कार्यालय आएंगे। 

DEO ऑफिस जाने के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य 

यदि कोई  भी शिक्षक या कर्मचारी किसी विशेष कार्य से डीईओ कार्यालय जाते है तो अपने संस्था प्रमुख से अवकाश स्वीकृति एवं लिखित अनुमति अनिवार्य लेना होगा। नियम  उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही करने की बात कही गयी है। 

जिला शिक्षा अधिकारी  का आदेश देखें 



जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों के लिए इस तरह का आदेश क्या उचित है ,,,अपना विचार आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर भेजें। 

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1 Comments

  1. ये तो मनमानी है। शिक्षकों को कई प्रकार के काम से आना जाना पडता है।

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