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स्कूल ब्रेकिंग : छग में 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल - लगेगी ऑफलाइन कक्षाएं -स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन

 School Will Open For Students From  2 August 

प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की ऑफलाइन कक्षाएं प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके लिए विभाग द्वारा गाइड लाइन भी जारी कर दिया गया है ,जिसके तहत नियमानुसार स्कूल में ही कक्षा का सञ्चालन किया जायेगा। 

कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल बच्चों के लिए पिछले 16 माह से बंद है जो अब खुलने जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑफलाइन कक्षा का सञ्चालन शर्तों के साथ करने का निर्णय लिया है ,इन शर्तों का पालन करते हुए ही सम्बंधित स्कूलों द्वारा ऑफलाइन कक्षा लगायी जाएगी। 


राज्य शासन - स्कूल शिक्षा विभाग की शर्तें 

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल को बच्चों के लिए खोलने के सम्बन्ध में एक आदेश जारी किया गया है जिसमे कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी जिसे पालन करते हुए ही स्कूलों में कक्षा का सञ्चालन किया जाएगा। शर्तों को बिंदुवार नीचे बताया गया है। 

1 - स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी निजी और शासकीय विद्यालयों में कक्षा 10 वीं और 12 वीं की कक्षाएं 02 अगस्त 2021 से नियमित प्रारम्भ किया जाये। 

2 - ये कक्षाएं उन्हीं जिलों में संचालित किया जाएगा जहां कोरोना की पॉजिटिविटी  दर 7 दिनों तक 1% से कम हो। 

3 - विद्यार्थियों को कक्षा में एक दिन के अंतर् पर बुलाया जाना चाहिए अर्थात प्रतिदिन 50 % बच्चों को ही स्कूल बुलाना है। 

4 - यदि किसी भी विद्यार्थी को सर्दी ,खांसी ,बुखार इत्यादि हो तो उसे कक्षा में नहीं बैठाना है। 

5 - ऑफलाइन कक्षाओं के साथ साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी पूर्व की भांति नियमित जारी रखी जाएगी। 

6 -  किसी भी विद्यार्थी के लिए उपस्थिति अनिवार्य नहीं है ,ये विद्यार्थी के स्वेछा के ऊपर है कि वह इस समय स्कूल आना चाहता है या नहीं। 

7 - केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी कोरोना गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। 

8 - सभी शिक्षण संस्थानों में साफ सफाई ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए। 

इसके आलावा स्कूल स्तर में सभी आवश्यक सावधानी रखी जाये। 

कक्षा 1 से 8 तक कक्षा सञ्चालन की शर्तें 

स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल सञ्चालन के लिए जो गाइड लाइन जारी किये है उसमे कक्षा 1 से 5 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों को भी स्कूल में ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाई कराने के निर्देश दिया गए है। 

कक्षा 1 से 8 तक कक्षाओं का सञ्चालन के लिए सम्बंधित ग्राम पंचायत तथा स्कूल की पालक समिति की अनुसंसा अनिवार्य है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में सम्बंधित वार्ड पार्षद एवं स्कूल की पालक समिति की अनुसंशा प्राप्त करना होगा। 

इस प्रकार पालकों और समिति की अनुसंसा प्राप्त होने पर ही सोमवार 2 अगस्त 2021 से कक्षाएं प्रारम्भ की जा सकेगी। 

 राज्य शासन -स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश को आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते है। 

School Open आदेश डाउनलोड 

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