HTML/JavaScript

स्कूलों में ऑफलाइन कक्षा सञ्चालन - पालकों की सहमति अनिवार्य | SMDC ,सरपंच और पालक सहमति पत्र का प्रारूप देखें

 2 सितंबर  से कक्षा सञ्चालन हेतु पालकों की सहमति अनिवार्य 

राज्य शासन ने सत्र 2021 -22 में स्कूलों को बच्चों के लिए खोलने और स्कूल में ऑफलाइन कक्षा सञ्चालन  आदेश जारी कर दिए है। इस आदेश के अनुसार गुरुवार 2 सितंबर 2021 से स्कूलों में नियमित कक्षाएं संचालित की जा रही है। 

नए आदेश के अनुसार अब कक्षा 6 वीं ,7 वीं ,9 वीं ,11 वीं की कक्षाएं भी ऑफलाइन संचालित होंगी। इससे पहले कक्षा 1 से 5 , कक्षा 8 वी, कक्षा 10 वीं और 12 वीं कक्षा को ही ऑफलाइन संचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी थी।   

कोरोना संक्रमण के वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर पर स्कूल को बच्चों के लिए खोले जाने का निर्णय लिया गया है। शासन ने इसके लिए कुछ गाइडलाइन भी जारी जिसका पालना करना सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य है। 


स्कूल खोलने के लिए 8  बिंदु का शर्त देखें 

राज्य शासन और  स्कूल शिक्षा विभाग ने 2सितंबर  से स्कूलों में ऑफलाइन कक्षा सञ्चालन की अनुमति दे दी है। लेकिन कक्षा सञ्चालन के लिए पालकों और स्कूल की समिति की सहमति अनिवार्य होगी। इसके लिए 8 बिंदु की शर्तें जारी की गई है जो इस प्रकार है -

1- स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी निजी एवं शासकीय विद्यालयों में कक्षा 6 वीं ,7 वीं ,9 वीं और 11 वीं  की कक्षाएं 2 सितंबर  2021 से प्रारम्भ की जाये। 

2- किसी भी ग्राम पंचायत /वार्ड में कोरोना पॉजिटिविटी दर 7 दिनों तक 1 % से कम होने  पर ही स्कूलों में कक्षा सञ्चालन की अनुमति होगी। 

3- विद्यार्थियों को कक्षा में एक दिवस के अंतर् में ही बुलाया जाये अर्थात प्रतिदिन आधी संख्या में ही विद्यार्थियों को बुलाया जाये। 

इसे पढ़ें - बेसलाइन आंकलन की सभी प्रश्न पत्र डाउनलोड करें  

4- यदि किसी भी विद्यार्थी को सर्दी ,खांसी या बुखार के लक्षण हो तो उसे कक्षा में न बैठाया जाये। 

5 - ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह ही नियमित रूप से संचालित की जाती रहेगी। 

6 - किसी भी विद्यार्थी के लिए उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। 

7- केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी कोरोना संक्रमण के बचाव के निर्देशों का 100% पालन करना अनिवार्य होगा  .जैसे - मास्क पहनना ,सोशल डिस्टेंसिंग ,सेनेटाइजेशन इत्यादि। 

8 - सभी शिक्षण संस्थाओं के कमरों एवं परिसर की साफ सफाई ठीक प्रकार से की जानी चाहिए। 

इन 8 बिंदु के निर्देशों को कड़ाई से पालन करने की शर्त पर ही विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है। 

पालक समिति के अध्यक्ष और ग्राम के सरपंच /वार्ड पार्षद /वार्ड पंच और पालकों की सहमति पत्र का प्रारूप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते है -

शाला सञ्चालन -8 बिंदु शर्तें  - Download करें 

SMDC और सरपंच की सहमति  पत्र Download करें 

पालक सहमति पत्र - Download करें 

Post a Comment

0 Comments