शिक्षा विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू -DPI ने मंगाई जानकारी
स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया लम्बे समय से नहीं हुआ है , जिससे पदोन्नति के पात्र शिक्षकों में निराशा है। लेकिन लोकशिक्षण संचालनालय ने इस सम्बन्ध में सभी संयुक्त संचालक को पत्र जारी किया है।
लोकशिक्षण संचालनालय (DPI ) से जारी किये गए पत्र में शिक्षकों की जानकारी और उनके चल अचल संपत्ति का विवरण संभागवार हार्ड एवं सॉफ्ट कपि में मंगाई गयी है। उम्मीद है जल्द ही पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
आज के लेख में आपको शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति के बारे में बताया गया है। साथ ही एल बी संवर्ग की पदोन्नति की जानकारी भी दिया गया है। पूरी जानकारी के लिए अंत तक पढ़ें और अन्य लोगों को शेयर भी करें ।
प्राथमिक प्रधान पाठक और उ व शि की पदोन्नति
डीपीआई से जारी लेटर में प्राथमिक स्कूल प्रधान स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षित और उच्च वर्ग शिक्षक की पदोन्नति व्याख्याता टी संवर्ग में करने की बात कही गयी है।
व्याख्याता टी संवर्ग की पदोन्नति के लिए उच्च वर्ग शिक्षक और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला पात्र माने गए है। यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने वाली है कि प्राथमिक स्कूल का प्रधान पाठक को स्नातकोत्तर और प्रशिक्षित होना अनिवार्य है।
मिडिल स्कूल प्रधान पाठक और व्याख्याता की पदोन्नति
व्याख्याता और प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला पदोन्नति प्राचार्य टी संवर्ग है। इसके लिए लोकशिक्षण संचालनालय ने संयुक्त संचालकों मंगाई है। पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।
पदोन्नति के लिए सम्बंधित शिक्षकों की गोपनीय प्रतिवेदन और चल अचल संपत्ति का विवरण भी विभाग द्वारा मंगाई गयी है। ये जानकारी संभागवार और तिथिवार मांगी गयी है। जिसका विवरण नीचे दिया गया है।
संभागवार तिथि देखें
1. रायपुर संभाग - 24.05.2021.तक
2. बिलासपुर संभाग - 25.05.2021.तक
3. दुर्ग संभाग - 27.05.2021.तक
4. बस्तर संभाग - 28.05.2021.तक
5. सरगुजा संभाग - 29.05.2021.तक
एल बी संवर्ग की पदोन्नति - Promotion Of LB Teachers
शिक्षा विभाग में संविलियन के बाद एल बी संवर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति और क्रमोन्नति के बारे में शिक्षा विभाग मौन है ,और कोई स्पष्ट आदेश भी नहीं निकाल रहे है। जिससे एल संवर्ग के शिक्षकों में असमंजस की स्थिति है।
विभाग के अधिकारी कहते है कि संविलियन के बाद एल बी संवर्ग के शिक्षकों की सेवा संविलियन तिथि से ही शिक्षा विभाग में मानी गयी है ,अतः उन्हें कोई भी लाभ इस तिथि से ही दी जाएगी।
इसे ऐसे समझें - जैसे शिक्षा पदोन्नति के लिए पांच वर्ष और क्रमोन्नति के लिए दस वर्ष निर्धारित है। चूँकि एल बी संवर्ग की सेवा शिक्षा विभाग में संविलियन मानी जा रही है ,ऐसे में इनकी पदोन्नति संविलियन तिथि से पांच वर्ष बाद और क्रमोन्नति दस वर्ष बाद होगी।
यदि कोई 2018 में संविलियन प्राप्त किया है तो उनकी पदोन्नति 2023 में और क्रमोन्नति 2028 में होगी। शासन के इस व्यवस्था से एल बी संवर्ग के शिक्षकों को भरी नुकसान होगा जिसका भरपाई कर पाना संभव नहीं होगा।
इस अनियमितता को दूर करना बहुत जरुरी है ,जिससे संविलियन के बाद शिक्षा विभाग के नियमित कर्मचारी बने एल बी संवर्ग के शिक्षकों को न्याय मिल सके।
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