सहायक शिक्षक के पद में अनुकम्पा नियुक्ति
शासकीय सेवक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उनके किसी एक आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान है। अभी हाल ही में छग सरकार ने अनुकम्पा नियुक्ति से सम्बंधित कुछ नियम में बदलाव भी किये है। जिसमे दस प्रतिशत पदों के सीमा बंधन को शिथिल किया गया है।
वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण कई सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हो गयी है ऐसे में दिवंगत कर्मचारी के आश्रितों के सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया है। शासन के नियमानुसार कर्मचारी के किसी एक आश्रित जो नियम में उल्लेख हो ,उसको अनुकम्पा नियुक्ति दिया जा रहा है।
अनुकम्पा नियुक्ति के इस क्रम में धमतरी जिले के एक शासकीय कर्मचारी की पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किया गया है। जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया है।
सहायक शिक्षक के पद में मिली अनुकम्पा नियुक्ति
किसी भी सरकारी कर्मचारी के मृत्यु के पश्चात उनके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान है।अनुकम्पा नियुक्ति केवल तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के निम्नतम नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध दी जाएगी।
अनुकम्पा नियुक्ति के तृतीय श्रेणी के पद - सहायक ग्रेड -3 ,सहायक शिक्षक ,वार्ड ब्वाय ,वनरक्षक ,पटवारी ,पंजीयक लिपिक लिपिक आदि है। एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में भृत्य अथवा उसके समक्ष पद शामिल है।
धमतरी जिले में अनुकम्पा नियुक्ति के रूप में सहायक शिक्षक के पद में नियुक्ति दी गयी है। जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी के आदेश के अनुसार दिवंगत सरकारी कर्मचारी की पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति दी गयी है। आदेश नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते है।
अनुकम्पा नियुक्ति आदेश कु हिलेश्वरी साहू पिता स्व. श्री अश्वनी कुमार साहू शीतला पारा वार्ड धमतरी के नाम से जारी हुआ है। इन्हे शासकीय प्राथमिक शाला मरादेव विकास खंड व जिला धमतरी में सहायक शिक्षक के पद में अनुकम्पा नियुक्ति दी गयी है।
पदस्थापना पश्चात वेतन और शर्तें
शासन द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति देने के पश्चात कुछ शर्तें भी लागु किया गया है जो इस प्रकार है -
- नियुक्त कर्मचारी की परिवीक्षावधि 3 वर्ष की होगी।
- परिवीक्षावधि में नियुक्त सेवकों को प्रथम वर्ष सहायक शिक्षक पद का वेतनमान के न्यूनतम 70 प्रतिशत ,द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत और तृतीयवर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड देय होगा।
- परिवीक्षावधि में स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे।
- परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।
- एक बार अनुकम्पा नियुक्ति पद ग्रहण करने के बाद पद में परिवर्तन और परिवार के किसी अन्य सदस्यों में पद हस्तांतरण नहीं किया जायेगा।
- सम्बंधित कर्मचारी को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा शासकीय सेवा में योग्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अयोग्य होने की स्थिति में पदांकन आदेश निरस्त माना जायेगा।
- उपरोक्त के आलावा शासन द्वारा समय समय पर अनुकम्पा नियुक्ति सम्बन्धी समस्त नियम /निर्देश लागु होंगे।
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1 Comments
चलो बढ़िया है जो किसी का भला हुआ
ReplyDeleteसरकार की आँखे खुली
पर उन परिवारों का क्या जिनके पिता 6 वर्ष 7 वर्ष पहले गुजर गये हैं।
वे लोग तो इतने वर्षो से गरीबी झेल रहें हैं
उनको भी अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करना चाहिए।