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2 वर्ष से अधिक सेवा पर नहीं मिलेगा कोई वेटेज -एल बी संवर्ग को बड़ा झटका ,हाई कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका | No Weightage available for more than 2 years of service of LB Teachers

एल बी संवर्ग को नहीं मिलेगा 2 वर्ष से अधिक सेवा पर वेटेज 

बिलासपुर : शिक्षा विभाग में संविलियन के बाद नियमित हुए एल बी संवर्ग की समस्याएं समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी वेतन विसंगति तो कभी वेटेज की समस्या। संविलियन के पहले इन शिक्षकों का पदनाम शिक्षाकर्मी या शिक्षक पंचायत संवर्ग था। 


वर्ष 2018 में लम्बी लड़ाई के बाद शिक्षा विभाग में संविलियन तो किया गया लेकिन पदनाम में एल बी जोड़कर शासन ने फिर एक पेंच लगा दिया। 


संविलियन की प्रक्रिया जुलाई 2018 में शुरू हुआ जिसमे कम  आठ वर्ष की सेवा होना अनिवार्य किया गया ,इसके अंतर्गत आठ वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षक पंचायत संवर्ग का संविलियन शिक्षा विभाग में किया गया।


जुलाई 2018 में लगभग 103000 शिक्षक पंचायत संवर्ग शिक्षा विभाग  संविलियन हो गए। इसके बाद क्रमशः जुलाई और जनवरी  आठ वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षक पंचायत का संविलियन शिक्षा विभाग में करने की प्रक्रिया चलती रही। 


वर्तमान सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में किये गए वायदे के अनुसार 2 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरा करने वाले समस्त शिक्षक पंचायत संवर्ग का संविलियन का प्रावधान बजट में किया। 


नवंबर 2020 में 2 वर्ष की सेवा पूरा करने वाले सभी शिक्षक पंचायत संवर्ग का संविलियन शिक्षा विभाग में किया गया और अब ये भी एल बी संवर्ग में शामिल है। 


संविलियन के पश्चात  शिक्षकों को सातवें वेतन के अनुरूप वेतन दिया जा रहा  है। जिसमे 2 वर्ष और 8 वर्ष की सेवा पूरा करने वाले शिक्षकों के वेतन में कोई अंतर् नहीं है। इनका वेतन एक समान है। 


गरियाबंद जिले के शिक्षक सनत कुमार सेन और बलवंत कुमार बघेल ने इसी को आधार बनाकर हाई कोर्ट में याचिका दायर किये थे जिसमे कहा गया था कि 02 वर्ष के बाद की सेवा के लिए वेटेज दिया जाना चाहिए। 


हाई कोर्ट ने उक्त शिक्षकों की याचिका को ये कहकर ख़ारिज कर दिया कि किसी भी कर्मचारी का एक विभाग से दूसरे विभाग में संविलियन होता है तो उन्हें नए विभाग के पद के अनुसार वेतन दिया जाता जाता है ,और आपके केस में भी यदि हुआ है। 


कोर्ट ने आगे कहा कि लम्बी  सेवा अवधि के आधार पर अधिक वेतन देने के लिए  शासन को दिशा निर्देश नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए कर्मचारी चाहे तो शासन से वेतन विसंगति और वेतन निर्धारण के लिए  निवेदन कर सकते है।   


हाई कोर्ट के इस फैसले से एल बी संवर्ग के उन  शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है जो ये आस लगाए थे कि 2 वर्ष से अधिक सेवा के लिए उन्हें वेटेज मिलेगा। 

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