शिक्षा विभाग में हुई 305 प्रधान पाठक के पद पदोन्नति
ABDSNEWS 09.09.2021:छग शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने 305 प्रधान पाठक के पदों को प्रमोशन के माध्यम से भरते हुए पदोन्नति सूचि जारी कर दिया गया है। सूचि में दुर्ग संभाग के सभी जिलों के शिक्षक पदोन्नत किये गए है। सूचि का लिंक नीचे दिया गया है आप पूरी सूचि लिंक में क्लिक करके डाउनलोड सकते है।
शिक्षा विभाग में पदोन्नति की राह देख रहे शिक्षकों बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि शिक्षा विभाग ने मिडिल स्कूल पाठक के पद में पदोन्नति करते हुए सूचि जारी कर दिया है।
पदोन्नति जारी करते हुए शिक्षा विभाग ने पदभार ग्रहण करने और वेतन मान से सम्बंधित कुछ शर्तें भी जारी किये है ,इन शर्तों का पालन करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा।
पदोन्नति सूचि डाउनलोड करें -Download Promotion List
पदोन्नति की शर्तें और कार्यभार
शिक्षा विभाग ने मिडिल स्कूल प्रधान पाठक के पद में पदोन्नति करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में कुछ शर्तें और निर्देश जारी किये है ,उनको बिंदुवार देखें -
➤जिन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई विभागीय जांच , निलंबन या आपराधिक प्रकरण चल रहा है यदि उनका नाम इस सूचि में है तो ये पदोन्नति उनके लिए मान्य नहीं होगा और सम्बंधित शाला उसे कार्यमुक्त न करें।
➤पदोन्नति सूचि जारी होने के 15 दिवस के भीतर पदोन्नत शाला में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है ,यदि कोई शिक्षक 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उनके लिए ये आदेश स्वमेव ही निरस्त हो जाएगा।
➤यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति से इंकार करता है तो उसे 10 दिवस के भीतर संभागीय कार्यालय को पदोन्नति नहीं चाहने के सुसंगत कारणों का उल्लेख करते हुए जवाब प्रस्तुत करें।
➤पदोन्नति से इंकार करने वाले कर्मचारी को सूचि जारी होने के 1 वर्ष तक अगली पदोन्नति में शामिल नहीं किया जायेगा। साथ ही पदोन्नति ग्रहण नहीं करने के कारण का उल्लेख सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाये।
➤पदोन्नति के पश्चात यदि कोई शाला शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक सम्बंधित कर्मचारी पदोन्नत शाला में कार्यभार ग्रहण कर वर्तमान शाला में ही कार्य करते रहेंगे।
पदोन्नति पश्चात वेतनमान - Salery After Promotion
मिडिल स्कूल प्रधान पाठक पद में पदोन्नति के बाद वेतनमान में भी परिवर्तन हो गया है। पदोन्नति प्राप्त करने वाले प्राथमिक स्कूल के प्रधान उच्च वर्ग शिक्षक है।
पदोन्नति के पूर्व वेतनमान - पदोन्नति के पूर्व इन कर्मचारियों का सातवें वेतनमान में वेतन लेवल 8 था ,जिसमे वेतन मैट्रिक्स 35400 - 112400 था ,एवं वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड वेतन -4200) था।
पदोन्नति के पश्चात वेतनमान - पदोन्नति के पश्चात शिक्षकों का सातवें वेतनमान में वेतन लेवल 9 हो जायेगा। ,जिसमे वेतन मैट्रिक्स 38100 - 120400 हो जायेगा। एवं वेतन बैंड (9300-34800 ग्रेड वेतन -4300) है।
पदोन्नति सूचि में शिक्षक एल बी होने पर ?
पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक के पद में पदोन्नति सूचि सूचि करने के साथ ही कुछ निर्देश और शर्तें भी जारी किये गए है। इस निर्देश में एल बी संवर्ग के शिक्षक होने पर उन्हें कार्यभार मुक्त नहीं करने को कहा गया है।
इसका सीधा मतलब है कि शिक्षक एल बी संवर्ग की पदोन्नति नहीं की गयी है। जबकि शिक्षक एल बी भी उच्च वर्ग शिक्षक के समतुल्य योग्यता रखते है। और ये भी उच्च वर्ग शिक्षक ही है।
एल बी संवर्ग की पदोन्नति कब ?
संविलियन के बाद एल बी संवर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षक राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी हो गए है। लेकिन शिक्षा विभाग उन्हें संविलियन तिथि से ही नियमित कर्मचारी मान रहा है। शिक्षा विभाग में पदोन्नति के लिए कम से कम 5 वर्ष की सेवा अनिवार्य है।
यदि एल बी संवर्ग के लिए नियम और सेवा शर्त नहीं बनाया गया तो संविलियन तिथि से पांच वर्ष का इन्तजार करना पड़ेगा ,यदि किसी का संविलयन 2018 में हुआ है तो उनका प्रमोशन 2023 में होगा।
यदि ऐसा होता है तो एल बी संवर्ग के लिए बहुत ज्यादा नुकसान दायक होगा और उनके साथ नाइंसाफी होगा। अतः शासन को इसके लिए कोई उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है। जिससे शिक्षक एल बी संवर्ग को उनका अधिकार मिल सके।
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