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राज्य में कोरोना नई गाइडलाइन जारी,,सभी सार्वजानिक ,धार्मिक ,सांस्कृतिक एवं राजनैतिक कार्यक्रम पर प्रतिबन्ध ,,,शादी कार्यक्रम में 50 लोग हो सकते है शामिल | corona new guidline in cg

कोरोना से बचाव के लिए नए गाइडलाइन जारी -देखें 


कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार एक्शन मूड में दिखाई दे रही है। इसके लिए पिछले दिनों कैबिनेट की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए थे। 

कैबिनेट मीटिंग में जो बड़े निर्णय लिए गए थे उनमे सबसे पहला निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग से सम्बंधित था जिसमे आगामी आदेश तक बच्चों के स्कूल आने जाने और स्कूल में कक्षा सञ्चालन पर रोक लगा दिया गया है। साथ ही परीक्षा को लेकर भी आदेश जारी कर दिए गए है।



परीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत केवल कक्षा 10 वीं और 12 वीं की परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे ,जिसमे इन कक्षाओं के विद्यार्थी अपने ही स्कूल में आकर ऑफलाइन मोड में परीक्षा देंगे। शेष कक्षाओं के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन देने का निर्णय लियता गया है। 

कोरोना के नए गाइडलाइन देखें 


राज्य मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय और सचिव स्तर पर बैठक आयेजित कर कोरोना के सम्बन्ध में निर्णय लेने के निर्देशानुसार आज छग शासन मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी थी। इस बैठक में कोरोना नियंत्रण से सम्बन्धित नए गाइडलाइन पर चर्चा करते हुए आदेश जारी किये गए है। 

राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में कोरोना के वर्तमान स्थिति के अनुसार विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए निर्णय लिए गए है , जो इस प्रकार है - 

होली मिलन कार्यक्रम - इस बार होली मिलान कार्यक्रम को सार्वजानिक उत्सव के रूप में नहीं मनाया जायेगा। बल्कि होली उत्सव अपने अपने घरों में ही मनाने के निर्देश दिए गए है। इसके लिए कोई भी सार्वजानिक उत्सव नहीं किया जायेगा। 

विवाह कार्यक्रम 

विवाह कार्यक्रम को भी संक्षिप्त कर दिया गया है। इसके अंतर्गत अब विवाह समारोह में भीड़ इकठ्ठा होने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ,इसके अनुसार अब विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। 

इसके साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को समय समय पर हाथ धोना और सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। 

धारा 144 लागु - लोगों की भीड़ इकठ्ठा न हो इसके लिए जिले में स्थिति अनुसार धारा 144 लगाया जाएगा। जिसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किये गए है। 

नए गाइडलाइन में उक्त बताये गए बिंदु के अलावा और भी कई गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ,इसे नीचे देखें -
  • होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन नहीं किया जायेगा बल्कि खाना घर ले जाकर खा सकते है। 
  • मास्क लगाने को सभी के लिए अनिवार्य किया गया है। अतः सभी मास्क का उपयोग जरूर करें। मास्क नहीं लगाने पर अब जुर्माना राशि 200 के स्थान पर 500 रूपये किया गया है। 
  • टीकाकरण केंद्रों को बढ़ाने के निर्देश दिए गए है। 
  • सड़क किनारे ठेला और चौपाटी आदि लगाने वाले व्यक्ति का भी कोविंद टेस्ट कराया जाये और यथासंभव टीकाकरण कराया जाए। 
  • सामान्य लक्षण वाले कोविड मरीजों को होम आइसोलेशन में रखने हेतु निर्देशित किया जाये। 
  • जहां अधिक केश निकल रहे है वहां पर कन्टेंटमेंट जोन बनाकर कोविड नियंत्रण की कार्यवाही की जाये। 
  • अंत्येष्टि और दसगात्र कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते है। कार्यक्रम में भीड़ इकठ्ठा न हो इसका विशेष ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग अनिवार्य किया जाये। 
  • पर्यटन स्थलों पर आगामी आदेश तक आम लोगों के भ्रमण के लिए प्रतिबन्ध लगाया गया है अतः इसका पालन करना सुनिश्चित करें। 
  • मंत्रीगण ,जनप्रतिनिधि और अधिकारीयों को निर्देश दिया गया है कि वे स्वयं मास्क का उपयोग करें और लोगों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। 
  • एयरपोर्ट ,बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर चेकिंग तथा ट्रेसिंग किया जाये तथा कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उस व्यक्ति को होम आइसोलेशन में रहने के सख्त निर्देश दिया जाये। 
सभी जिले से गाइडलाइन जारी 

राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश के अनुसार सभी जिला कलेक्टरों द्वारा अपने अपने जिलों के लिए कोरोना के नए गाइडलाइन जारी कर दिए गए है। कुछ जिलों में जहा अधिक केस मिल रहे है वहां अधिक सख्ती के साथ नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए है। 

आप भी अपने जिले से जारी नए गाइडलाइन को जरूर पढ़ें और दिए गए निर्देश का पालन करें। खुद भी सर्तक रहें ,सावधान रहें और लोगों को भी कोविड के नए गाइडलाइन का पालन करने को कहें। 

कोरोना से बचने का एक ही उपाय है ,और वो है सावधानी ,सतर्कता ,समझदारी और लोगों को जागरूक करना। अपने प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। धन्यवाद। 

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