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संविलियन के पूर्व सेवा को शासन ने माना शून्य - शिक्षकों को नहीं मिलेगा पूर्व सेवा का लाभ - शासन के इस निर्णय से हो रहा है शिक्षकों के साथ अन्याय

 पिछले 20 वर्ष की सेवा का नहीं मिलेगा किसी प्रकार का लाभ - स्कूल शिक्षा विभाग 

रायपुर : स्कूल शिक्षा विभाग छग शासन मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर से जारी आदेश ने एल बी संवर्ग शिक्षकों में निराशा भर दिया है। आज शिक्षकों को बहुत बड़ा झटका लगा है -क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग ने संविलियन के पूर्व सेवा को शून्य घोषित कर दिया है। 

दोस्तों  आज के लेख में हम संविलियन के पश्चात शिक्षा विभाग में शामिल किये गए एल बी संवर्ग शिक्षकों के पूर्व सेवा और वर्तमान स्थिति के  चर्चा करेंगे। साथ ही यहाँ इस बात का एनालिसिस भी करेंगे कि क्या वाकई एल बी संवर्ग के शिक्षकों के साथ सरकार ने अन्याय किया है ? 

आज का ये लेख उन सभी शिक्षकों को ध्यान से पढ़ना चाहिए जो आज से 22 वर्ष पहले अपनी सेवा शिक्षा विभाग में देते आ रहे है ,और साथ ही उन सभी शिक्षकों के लिए है जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण कई वर्ष शिक्षा विभाग को दिए है। 



साथियों आज स्कूल शिक्षा विभाग से जारी आदेश को पढ़कर काफी पीड़ा हुआ ,जिसमे बहुत आसानी से कह दिया गया है कि संविलियन से पहले की सेवा का किसी प्रकार का लाभ एल बी संवर्ग के शिक्षकों को नहीं दिया जायेगा ,उनकी सेवा 1 जुलाई 2018 और जब भी संविलियन होगी तभी से मानी जाएगी। 

दोस्तों आप सोचिये कि अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण 20 वर्ष शासन को देने के बाद यदि आपको कहा जाये कि इस बीते हुए साल का आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा तो कैसा महसूस होगा ? कितनी पीड़ा होगी ? ,,यही पीड़ा आज हमारे शिक्षकों को शासन से मिला है। 

क्या हमारे शिक्षकों ने इतने साल शासन का महत्वपूर्ण काम नहीं किया है ? क्या छग में शिक्षा के स्तर को उठाने में शिक्षाकर्मियों का योगदान नहीं रहा है ? क्या शिक्षाकर्मियों के बिना शासन के महत्वपूर्ण योजनाएं खासकर स्कूल शिक्षा विभाग -संचालित  था ? 

समस्त लाभ संविलियन तिथि से देय होगी 

स्कूल शिक्षा विभाग से जारी किये गए आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि वर्तमान में एल बी संवर्ग के शिक्षक है उनको शिक्षा विभाग की समस्त लाभ संविलियन तिथि से ही मिलेगी। संविलियन के पूर्व सेवा को शून्य माना जायेगा। 

छग शासन स्कूल शिक्षा विभाग से जारी आदेश के कंडिका 4 में लिखा गया है कि -शिक्षक (पंचायत /नगरीय निकाय ) संवर्ग का संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में दिनांक 01 .07.2018 से किया गया। अतः इसी तिथि से चरणबद्ध तरीके से संविलियन किये जाने के उपरांत ही समस्त शिक्षक (पंचायत /नगरीय निकाय ) संवर्ग स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी माने गए।  संविलियन से पूर्व वे सभी पंचायत /नगरीय निकाय के कर्मचारी थे। 

आदेश में आगे कहा गया है कि शिक्षक एल बी संवर्ग को देय समस्त लाभ के लिए सेवा की गणना संविलियन दिनांक 01 जुलाई 2018 से की जाएगी। दिनांक 01 जुलाई 2018 के पूर्व की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के एरियर्स की पात्रता नहीं होगी। शिक्षक एल बी संवर्ग को नवीन अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। 

नहीं मिलेगी पुरानी पेंशन 

स्कूल शिक्षा विभाग से जारी आदेश के अनुसार कंडिका 2,3,4 एवं 5 के अनुक्रम का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि प्रकरण का पूर्ण परिक्षण किया जाने के बाद निर्णय लिया गया है कि समस्त शिक्षक संवर्ग (पंचायत /नगरीय निकाय ) का संविलियन दिनांक 01 जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में होने के पूर्व उन्हें पेंशन की पात्रता नहीं होगी। 

दरअसल शिक्षक - राजकुमार कुर्रे  और 4 अन्य के द्वारा छग उच्च न्यायालय बिलासपुर में पुरानी पेंशन की पात्रता के लिए याचिका दायर किया गया था। जिसमे कहा गया था कि दिनांक 01.01.2004 के पहले नियुक्त अधिकारी कर्मचारी के समान ,जी पी ऍफ़ कटौती कर पेंशन दिया जाना चाहिए। 

पदोन्नति और क्रमोन्नति की पात्रता 

शिक्षा विभाग के आदेश से अब स्पष्ट हो गया है कि शिक्षक एल बी संवर्ग के शिक्षकों को संविलियन तिथि से ही शिक्षा विभाग के नियमित कर्मचारी माना जाएगा। इसके अनुसार अब पदोन्नति  के लिए एल बी संवर्ग को संविलियन के बाद पांच वर्ष का इन्तजार करना होगा। 

इसी प्रकार क्रमोन्नति  भी संविलियन तिथि से 10 वर्ष का इन्तजार करना होगा। अर्थात यदि आपका संविलियन 2018 में हुआ है तो आप क्रमोन्नति के लिए 2028 में पात्र माने जायेंगे। इसी प्रकार पदोन्नति के लिए पात्र 2023 में होंगे। 

शिक्षा विभाग का आदेश डाउनलोड करें 

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