शिक्षा विभाग में प्रमोशन आदेश जारी
रायपुर : छग शासन ने एक बार फिर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणा किया है ,जिससे हजारों शिक्षक लाभान्वित होंगे। आपको बता दें कि आज स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति प्रारम्भ करने के आदेश जारी कर दिए है।इसे आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे डाउनलोड कर सकते है।
पदोन्नति की प्रक्रिया विगत कुछ महीनों से बंद पड़ा हुआ था लेकिन अब शासन के इस आदेश से शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बात करें तो यहाँ लगभग 20 हजार प्रधानपाठक के ही पद रिक्त है इसके अलावा अन्य शिक्षकीय पदों जैसे शिक्षक और व्याख्याता के भी हजारो पद रिक्त है ,जिसमे पदोन्नति के पद भी शामिल है।
एल बी संवर्ग की पदोन्नति- Promotion Of LB Teachers
जैसे कि आपको पता है -शिक्षा कर्मियों का संविलियन के पश्चात अब वे शिक्षा विभाग के नियमित कर्मचारी है और उन्हें एल बी संवर्ग में रखा गया है। संविलियन के लिए सबसे पहले 8 वर्ष सेवा का प्रावधान किया गया था लेकिन वर्तमान सरकार ने उसे 2 करके संविलियन किया है।
शिक्षा विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया की बात करें तो जो शिक्षक एक ही पद में पांच वर्ष की सेवा पूरा कर लेते है वे पदोन्नति के लिए पात्र हो जाते है और वरिष्ठता के आधार पर या विषय के आधार पर उन्हें पदोन्नति दे दिया जाता है।
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संविलियन के बाद शिक्षा कर्मी से शिक्षक बने जो कि एल बी संवर्ग में आते है उनकी सेवा शिक्षा विभाग में संविलियन की तिथि से माना जा रहा है। ऐसे में यदि किसी शिक्षक का संविलियन 2018 में हुआ है उसका प्रमोशन 2023 के बाद होगा।
इसी प्रकार जिनका संविलियन 2020 में हुआ है उनका प्रमोशन 2025 के बाद होगा। शिक्षा विभाग के इस नियम से एल बी संवर्ग के शिक्षक बहुत ज्यादा नुक्सान में है।
संविलियन के लिए पूर्व सेवा की गणना तो पदोन्नति के लिए क्यों नहीं ?
साथियों जैसे कि आपको पता है -सरकार ने शिक्षाकर्मियों की संविलियन के लिए उनकी पूर्व सेवा को शामिल किया है जिसमे आठ साल निर्धारित है , तो पदोन्नति के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है। क्योंकि संविलियन के पहले भी शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा विभाग में अपनी सेवा दी है।
एल बी संवर्ग के कई शिक्षक कुछ ही दिनों में रिटायर हो जायेंगे ऐसे में उन्हें क्या मिला ? इसके लिए सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरुरत है। जिससे शिक्षकों को अपना अधिकार मिल सके।
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अभी जारी किये गए आदेश में केवल पदोन्नति की प्रक्रिया को अविलम्ब शुरू करने के आदेश है। इसमें कहा गया है उच्च कार्यालय अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इसकी सूचना जारी कर प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करें।
3 Comments
L.B. संवर्ग को भी पदोन्नति के लिए, विभाग को तत्काल आदेश करना चाहिए
ReplyDeleteशिक्षा कर्मियों को पूरे अधिकार नहीं दिए गए। सर्वाधिक नुकसान में हैं।
ReplyDeleteBhikhrambhagat320@gmail.com
ReplyDeleteGpf1998sahayakshikshaklb