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उपस्थिति पंजी प्रमाणित कराने के बाद बनाया जायेगा शिक्षकों का वेतन - कलेक्टर ने जारी किया आदेश

 शिक्षकों की उपस्थिति पंजी प्रमाणित करने के आदेश 

रायपुर : सरकार ने लगभग एक वर्ष बाद स्कूलों को खोलने की अनुमति जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कैबिनेट मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था ,और 15 फरवरी से कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के बच्चों को नियमित स्कूल आने की अनुमति दे दी गयी है। 

स्कूल सञ्चालन में शिक्षकों को कोरोना से बचाव के सभी उपाय अनिवार्यत रूप से पालन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। 


कोरोना का संक्रमण अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है ,ऐसे में कुछ जगहों में कोरोना के केस अभी भी मिलना स्वभाविक है। कुछ स्कूलों में शिक्षक  कोरोना संक्रमित पाए गए है ऐसे स्कूलों को पुनः बंद करने के निर्देश दिये है। 

शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य 

स्कूल खुलने के बाद विभाग ने शिक्षकों के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए है जिसमे शिक्षकों को नियमित स्कूल लगाने कहा गया है। साथ ही बचे हुए समय में बच्चों को परीक्षा की तैयारी कराने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों की ही है। 

कुछ जगहों में शिक्षकों की अनुपस्थिति का मामला सामने आया है तो कुछ स्कूलों में शिक्षक लेट लतीफी से स्कूल जा रहे है। ऐसे में शासन के निर्देशों का पालन नहीं हो पा रहा है। अतः शिक्षकों को कड़े निर्देश दिए गए है कि वे नियमित और समय में स्कूल जाकर बच्चों को परीक्षा कि तैयारी कराएं। 

abdsnews की सर्वे में हमने बहुत से  निरिक्षण किया जिसमे शिक्षकों ने बहुत ही अच्छे योजना के साथ बच्चों को परीक्षा की तैयारी कराते पाए गए। और सरकारी स्कूल में बच्चों की उपस्थिति भी बहुत अच्छी देखि गयी। 

उपस्थिति पंजी का प्रामणीकरण के बाद जारी हो वेतन - कलेक्टर का आदेश 

रायपुर कलेक्टर ने सभी प्राचार्यों को निर्देश देते हुए दो टूक कह दिया  है कि छात्रों की कोरोना  बचाव को कड़ाई से पालन करते हुए इसे प्रमुखता दें और साथ ही सभी शिक्षकों की उपस्थिति भी अनिवार्य होने के आदेश दिए है। 

कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए प्रमुख पांच बिंदुओं के साथ गाइडलाइन जारी किये है -जो इस प्रकार है -

1 . शिक्षक उपस्थिति पंजी में आप स्वयं (प्राचार्य ) हस्ताक्षर करें ,और आपके संस्था के सभी  कर्मचारियों का भी उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए हस्ताक्षर कराएं। .उपस्थिति पंजी में वरिष्ठता अनुसार कर्मचारियों का नाम अंकित करें जिसमे सबसे वरिष्ठ का नाम पहले और कनिष्ठ  बाद  में दर्ज हो। 

2.  संस्था प्रमुख और कर्मचारी सभी कार्य दिवस में उपस्थित होंगे। अवकाश के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी। अवकाश की स्वीकृति के पश्चात ही संस्था प्रमुख और कर्मचारी अवकाश का उपयोग करें। 

3 .प्रत्येक माह  प्राचार्य संस्था के उपस्थिति पंजी को जिलाशिक्षा अधिकारी से प्रमाणित कराएं , उसके बाद ही वेतन आहरण  प्रक्रिया शुरू करें। 

4 . कोरोना  बचने के सभी सुरक्षात्मक उपायों का कड़ाई से पालन करें। 

5 . विद्यार्थियों के गुणात्मक विकास के लिए आगामी 3 माह का रोडमैप तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराएं।  

अधिकारीयों के इस प्रकार का आदेश सामान्यतः स्कूलों के लिए ही जारी किया जाता है जिसमे शिक्षकों को दबाव पूर्ण तरीके से काम करने पर मजबूर किया जाता है। कभी बायोमेट्रिक उपस्थिति होने पर ही वेतन देने की बात कही जाती है ,तो कभी सरपंच से दस्तखत के बाद और अब उपस्थिति पंजी को प्रमाणित कराने के बाद वेतन जारी करने के निर्देश दिए गए। 

 इस प्रकार के आदेश से शिक्षकों का मनोबल कम  होता है ,क्योंकि किसी भी कर्मचारी को दबाव पूर्ण कार्य कराने पर सामंजस्य भंग होता है। 

विभाग का जो आदेश सभी के लिए है वह शिक्षकों के लिए भी हो जिससे शिक्षक स्वतंत्र रूप से और एक योजना से बच्चों को शिक्षा दे सकें। इसे अधिक से अधिक शेयर करें ,और अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाएं। धन्यवाद। 

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