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पदोन्नति ब्रेकिंग : छग शिक्षक संघ के आपत्ति के बाद एल बी संवर्ग को जे.डी.ने पदोन्नति प्रक्रिया से हटाया,, ,,,ये कैसी नीति है ? राजपत्र में है शिक्षक एल बी संवर्ग पदोन्नति का प्रावधान

शिक्षक एल बी संवर्ग की पदोन्नति प्रक्रिया पर आगामी आदेश तक रोक 

शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो गयी है ,इसके लिए संभाग स्तर पर आदेश भी जारी कर दिए गए है। गत दिनों प्रपूर्व माध्यमिक शाला प्रधान पाठक के पद मे पदोन्नति के लिए उच्च वर्ग शिक्षक ,प्राथमिक प्रधान पाठक और शिक्षक एल बी संवर्ग से पिछले पांच वर्ष की गोपनीय प्रतिवेदन जमा करने के आदेश जारी किया गया था। 


संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर  आदेश में प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पदों में प्रमोशन के लिए शिक्षक एल बी संवर्ग को पात्र माना गया है। और इसी लिए पदोन्नति हेतु एल बी संवर्ग से जानकारी मांगी गयी है। इसकी पूरी जानकारी के लिए इसे पढ़ें -  

अभी वर्तमान समय में जो एल बी संवर्ग के शिक्षक है वे इससे पहले शिक्षाकर्मी / शिक्षक पंचायत संवर्ग के रूप में बहुत लम्बे समय तक सेवा दिए है और लम्बी लड़ाई के बाद संविलियन प्राप्त हुआ है। 

शिक्षाकर्मी से शिक्षक एल बी बनने के लिए कई बड़े आंदोलन ,भूख हड़ताल एयर आमरण अनसन ,जेल जाना ,लाठी चार्ज और ना जाने कितने +कठिन परिश्थिति का सामना शिक्षाकर्मियों को करना पड़ा है। तब जाकर 01.07.2018 को शिक्षा विभाग में संविलियन हो पाया है। 

एल बी संवर्ग के पदोन्नति पर छग शिक्षक संघ को आपत्ति 

छग शिक्षक संघ जो कि नियमित शिक्षकों का संघ है ,उन्होंने संयुक्त संचालक से जारी पदोन्नति प्रक्रिया में शिक्षक एल बी संवर्ग के शामिल होने  आपत्ति किया है। उनका कहना है कि एल बी संवर्ग को शिक्षा विभाग में संविलियन हुए अभी पांच वर्ष नहीं हुआ है तो पदोन्नति कैसे हो सकती है ? 

नियमित शिक्षकों ने हमेशा  शिक्षाकर्मियों  मिलने वाली सुविधाओं पर आपत्ति किया है और अब संविलियन । आखिर ऐसा क्यों ? व्यवस्था को सुधारने के बजाय और उलझाना कहाँ तक उचित है। 

शिक्षक संघ के आपत्ति के बाद संयुक्त संचालक ने अपने  आदेश को बदलते हुए ,संसोधित आदेश जारी कर दिया जिसमे शिक्षक एल बी संवर्ग की पदोन्नति प्रक्रिया के लिए उच्च कार्यालय से गाइडलाइन मांगी गयी। 

इस प्रकार शिक्षक एल बी के पदोन्नति प्रक्रिया में आगामी आदेश तक रोक लगा दिया गया है। ये खबर निश्चित ही शिक्षक एल बी वर्ग के लिए निराशाजनक है। 


पदोन्नति के लिए जे डी के नए आदेश 

प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पदों में पदोन्नति के लिए संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर संभाग ने 19.10.2020 को एक आदेश जारी किया था जिसमे शिक्षक एल बी को भी पात्र मानते हुए उनका गोपनीय प्रतिवेदन मंगाया गया था। 

छग शिक्षक संघ ने इस आदेश का विरोध करते हुए संयुक्त संचालक को ज्ञापन दिया जिसके बाद संयुक्त संचालक ने एल बी संवर्ग के पदोन्नति के मार्गदर्शन के लिए डी पी आई को पत्र लिखा और आगामी आदेश तक शिक्षक एल बी से गोपनीय प्रतिवेदन मंगाने पर रोक लगा दिया है। 

संयुक्त संचालक द्वारा 27.10.2020 को पदोन्नति के सम्बन्ध में एक नए आदेश जारी किया है जिसमे शिक्षक एल बी को शामिल नहीं किया गया है। इसमें केवल उच्च वर्ग शिक्षक और प्राथमिक प्रधान पाठक को पात्र मानते हुए गोपनीय प्रतिवेदन मंगाया गया है। 


शिक्षक एल बी संवर्ग को उच्च कार्यालय से जारी होने वाले आदेश का इन्तजार करना होगा। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर डी पी आई द्वारा क्या एल बी शिक्षकों को पदोन्नति के लिए पात्र माना जाता है या नहीं। 

आज के आर्टिकल में  शिक्षकों की पदोन्नति के सम्बन्ध में जानकारी दिया गया है जिसमे संयुक्त संचालक द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया के लिए संसोधित आदेश जारी किये है। 

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