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स्कूल सञ्चालन पर पर रोक - संयुक्त संचालक ने जारी किया आदेश। स्कूलों में कोविड संक्रमण हुआ तो समस्त जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की होगी

विद्यालयों का सञ्चालन बंद रखने के आदेश 

कोरोना संक्रमण के कारण पिछले पांच माह  से सभी स्कूल ,कालेज और शैक्षणिक संस्थाएं पूरी तरह से बंद है। केंद्र सरकार ने इसके लिए निर्देश भी जारी किये है जिसमे 31 अगस्त तक कोई भी स्कूल और कालेज संचालित नहीं किये जाएँ।


केंद्र सरकार के इस सख्त निर्देश के बावजूद छग के कुछ जिलों में सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारीयों ने मनमानी तरीके  जारी कर रहे है जिसमे स्कूल खोलने की बात कही जा रही है। 
जिला शिक्षा अधिकारीयों के इस प्रकार के आदेश से शिक्षक और अन्य कर्मचारी परेशान है क्योंकि इस समय कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फ़ैल रहा है ,ऐसे में स्कूल का सञ्चालन उचित नहीं। 

विद्यालय सञ्चालन बंद रखने के आदेश 

संयुक्त सञ्चालक दुर्ग संभाग ने जिला शिक्षा अधिकारीयों को आदेश जारी करते हुए फटकार लगायी है ,जिसमे साफ साफ कहा गया है कि ,अभी कोविड -19 के संक्रामण को देखते हुए आगामी 31 अगस्त 2020 तक विद्यालयों का सञ्चालन बंद रखा गया है। 

संभागीय संयुक्त संचालक दुर्ग संभाग ने अपने आदेश में लिखा है कि कुछ समाचार पत्रों में स्कूल खुलने समबन्धी खबर प्रकाशित हुआ है जबकि अभी शासन स्तर से स्कूल सञ्चालन के कोई आदेश नहीं है। 

कोरोना संक्रमण फैली तो DEO होंगे जिम्मेदार 

संभागीय संयुक्त संचालक ,दुर्ग ने विद्यालय सञ्चालन को अभी बंद रखने के स्पष्ट आदेश जिला शिक्षा अधिकारीयों को जारी कर दिया है। और जारी आदेश में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जिले में यदि कोई भी विद्यालय संचालित हो रही है तो उसे तत्काल बंद कराएं। 

आदेश में जिला शिक्षा अधिकारीयों को ये भी कहा गया है कि- आपके जिले में यदि विद्यालय संचालित होने के कारण कोविड -19 के संक्रमण निर्मित होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी (जिला शिक्षा अधिकारी की ) होगी। 

विद्यालय बंद करने के JD के आदेश देखें 

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