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लॉकडाउन ब्रेकिंग : रायपुर सहित कुछ जिलों में लॉक डाउन का आदेश जारी किया गया - देखें Lockdown में कौन कौन से सेवाएं चलेंगी और क्या बंद रहेगी



छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में  लॉक डाउन का आदेश जारी -देखिये 

छग में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फ़ैल रहा है इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने पिछले दिनों मंत्रिमंडल  बैठक में छग में फिर से लॉक डाउन करने का निर्णय लिया है।  लॉक डाउन के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकार दिया गया गया है। 

लॉक डाउन 21 जुलाई से शुरू हो रहा है जो अलग अलग जिलों में अलग अलग हो सकता है। रायपुर में 22 जुलाई से 29 जुलाई की सुबह 6 बजे तक लॉक डाउन का आदेश जारी कर दिया गया है। लॉक डाउन के दौरान शहर में कर्फ्यू जैसे हालत रहेगा।


रायपुर के शहरी इलाकों में लॉक डाउन प्रभावी रहेगा ,लेकिन ग्रामीण इलाकों में लॉक डाउन में छूट दिया जायेगा। आपको बता दें कि जिला प्रश्न ने निर्णय लिया है कि रायपुर और बिरगांव में एक साथ लॉकडाउन किया जायेगा। 
अभी जारी किये गए आदेश में 22 जुलाई मंगलवार के रत 11 बजे से 29 जुलाई की सुबह 6 बजे तक लॉक डाउन की बात कही गयी है लेकिन परिस्थति को देखते हुए लॉक डाउन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। 

लॉक डाउन में इन सेवाओं में रहेगी पाबन्दी 

लॉक डाउन के दौरान जिले में कुछ जरुरी सेवाएं ही संचालित होगी। शराब दूकान ,दफ्तर और हाट बाजार पर पाबन्दी रहेगी ,साथ ही बस ,टैक्सी  , ऑटो ,ई -रिक्शा ,सभी बंद रहेगी। वाहनों की इजाजत जरुरी काम और बीमार व्यक्तियों के लिए रहेगी। 

धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल ,पर्यटन स्थल ,स्कूल ,कालेज सभी लॉक डाउन के दौरान बंद रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों के ऊपर सख्त कार्यवाही की जाएगी। 

लॉक डाउन के दौरान ये सेवाएं चलती रहेगी 

जैसे कि आपको पहले ही बताया गया है -लॉक डाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी -इसके अंतर्गत सामान्य दफ्तर बंद रहेंगी ,लेकिन जरुरी सेवा वाले दफ्तर जैसे स्वास्थ्य एवं अग्निशमन ,पानी सप्लाई ,बिजली और साफ़ सफाई की व्यवस्था करने वाले दफ्तर खुले रहेंगे। 


दुकानों की बात करें तो -दवा दुकान ,दूध ,दूध से बने सामानों की दूकान ,दवा उत्पादन इकाई ,चश्में की दुकान ,दूध ,मटन ,मछली ,अंडा ,खाद्य आपूर्ति वाले दुकाने खुली रहेंगे। 

खाद्य सामग्री की आपूर्ति वाले वाहन ,दूध सप्लायी वाले वहां और न्यूज पेपर बांटने के लिए सुबह 6.30 से 9.30 बजे तक लॉक डाउन में छूट रहेगी। 

कांकेर में 21 जुलाई से लॉकडाउन 

कांकेर जिला प्रशासन ने जिले के आम नागरिकों के लिए सूचना जारी कर दिया है जिसमे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए क्षेत्र में 21 जुलाई की मध्यरात्रि से लॉक डाउन किया जायेगा। सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। 


कोरिया में 22 जुलाई से लॉक डाउन 

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोरिया जिले में भी राज्य शासन के निर्देशानुसार लॉक डाउन किया जायेगा। कोरिया जिला प्रसाशन ने 22 जुलाई से क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक धारा के साथ धारा 144 लागु करने का निर्णय लिया है। 

आम नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 19 से 21 जुलाई तक चिरमिरी क्षेत्र में व्यवसाय सञ्चालन एवं दुकान खोलने की अनुमति रहेगी ,इसके लिए जिला कलेक्टर ने एसडीएम और नगर निगम आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए है।

बिलासपुर में 23 जुलाई से लॉक डाउन 

बिलासपुर जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से फ़ैल रहा है इसके मद्देनजर यहाँ लॉक डाउन की घोषणा जिला कलेक्टर द्वारा जल्द ही किया जायेगा। कलेक्टर से सामान्य जानकारी प्राप्त हुई है जिसके अनुसार बिलासपुर में लॉक डाउन 23 जुलाई से 31 जुलाई तक किया जा सकता है।

लॉक डाउन के सम्बन्ध में बहुत जल्द आदेश जारी करने के संकेत जिला कलेक्टर की और से मिली है। 

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