Transfer List 2020 | शिक्षा विभाग में 494 शिक्षकों का प्रासनिक ट्रांसफर किया गया
स्कूल शिक्षा विभाग आज 494 शिक्षकों को प्रासनिक स्तर पर ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर मामले में शिक्षकों का अब तक का यह सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। 06 जून 2020 को जारी सूचि में अलग अलग शासकीय स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को प्रशासन ने अन्य स्कूलों में पदस्थापना दे दिया है।
ट्रांसफर लिस्ट जो जारी हुआ है उसमे व्याख्याता ,व्याख्याता एल बी ,शिक्षक ,सहायक शिक्षक,प्रधान पाठक और कर्मचारी शामिल है। इस ट्रांसफर लिस्ट में कुल 494 शिक्षक /कर्मचारी शामिल है। पूरी सूचि डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक को टच करें।
शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति बनाया गया है इसी के तहत वर्ष 2019 से ट्रांसफर किया जा रहा है। ट्रांसफर पर पिछले कुछ सालों तक प्रतिबन्ध लगा दिया गया था जिसे पिछले साल हटा दिया गया और ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हुई जो अभी तक चल रही है।
शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की बात करें तो अधिकतर तबादले प्रशासनिक स्तर पर किये जा रहे है जो अब तक का सबसे अधिक प्रासनिक ट्रांसफर कहा जा सकता है। इसमें कई कर्मचारी परेशान भी है क्योंकि उनके उम्मीद से विपरीत अचानक ट्रांसफर कर दिया गया है।
अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में ट्रांसफर
शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2020-21 में राज्य में चयनित अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शुरू किया जा रहा है। इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में शिक्षकों की आवश्यकता है। शासन ने इसी योजना से शिक्षकों का ट्रांसफर अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में किया है।
एकल शिक्षकीय स्कूल से भी ट्रांसफर
ट्रांसफर करने के लिए शासन के पास कोई मापदंड नहीं है जैसा चाहे ट्रांसफर किया जा रहा है। अभी जारी ट्रांसफर सूचि में ऐसे शिक्षकों का नाम भी शामिल है जो स्कूल में अकेले है। अब उनके जाने से वह स्कूल शिक्षक विहीन हो जायेगा।
ऐसे में उन स्कूलों का क्या होगा और वहा पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा कौन देगा। शायद शासन को इसकी कोई चिंता नहीं है। यदि इस प्रकार की अनियमितता होती रही तो शिक्षा गुणवत्ता का बुरा हाल होना तय है। शासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।
15 दिवस के अंदर करना होगा ज्वाइन
शिक्षा विभाग में अभी जो तबादला सूचि जारी हुआ है उसमे स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन शिक्षकों /कर्मचारियों का नाम सूचि में है अर्थात जिनका ट्रांसफर प्रशासनिक स्तर से किया गया है उन्हें 15 दिवस अंदर ट्रांसफर किये गए संस्था में ज्वाइन करना है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त समयावधि में कोई भी कर्मचारी भारमुक्त नहीं होता है तो सम्बंधित कर्मचारी /शिक्षक को स्वमेव कार्यमुक्त माना जाएगा। साथ ही नए संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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