रायपुर : पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए शिक्षाकर्मियों के वेतन भुगतान के लिए अभी जिला के मुख्यकार्यपालन अधिकारीयो को आबंटन जारी कर दिया है। इस आबंटन से शिक्षाकर्मियों के वेतन भुगतान समय पर हो सकेगा। यह आबंटन सभी जिलों के लिए जारी किया गया है।
शिक्षाकर्मियों के वेतन की समस्या वर्षों पुरानी है अर्थात शिक्षाकर्मियों को जिनका संविलियन नहीं हुआ है उनका वेतन आबंटन जारी होने के बाद ही मिलता है। इसी कारण आबंटन के आभाव में समय पर उन्हें वेतन नहीं मिल पाता है।
वर्ष 2020 -21 के लिए पंचायत विभाग ने कुछ शर्तों पर आबंटन जारी किया है जिसके बारे में आपको पॉइंट वाइज नीचे बताया गया है। आपको ये भी बता दें कि यह आबंटन उन शिक्षाकर्मियों के लिए है जिनका संविलियन नहीं हो पाया है।
संविलियन के बाद नियमित वेतन -आबंटन की आवश्यकता नहीं
जैसे कि आप इस बात से विदित होंगे कि शिक्षाकर्मियों का संविलियन 2018 में शुरू हुआ और जैसे जैसे 8 वर्ष की सेवा पूरा हो जाता है शिक्षा विभाग में शिक्षाकर्मियों का संविलियन होते जाता है। इसके लिए जनवरी और जुलाई माह तह जिन शिक्षाकर्मियों का आठ या अधिक वर्ष हो जाता है उन्हें कुछ शर्तों पर शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया जाता है।
संविलियन होने के पश्चात शिक्षाकर्मी राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी हो जाते है अउ उन्हें रेगुलर वेतन समय पर मिलने लगता है। संविलियन के बाद इन्हे एल बी संवर्ग में रखा गया है।
(9190 .00 लाख )इन्क्यान्बे करोड़ नब्बे लाख रूपये का आबंटन जारी
शिक्षाकर्मियों के लिए वर्ष 2020-21 के लिए जो आबंटन जारी किया गया है वह कुल इन्क्यान्बे करोड़ नब्बे लाख रूपये का आबंटन है। यह आबंटन सभी 27 जिलों के लिए जारी किया गया है। इसकी सूचि आप नीचे लिंक से डाऊनलोड कर सकते है।
आबंटन की शर्तें
वेतन भुगतान के लिए जो आबंटन जारी किया गया है उसमे विभाग की और से कुछ शर्ते भी रखी गयी है। चलिए आपको उन शर्तों को बिंदुवार बताते है।
➤आबंटित राशि का अग्रिम अर्थात पहले से आहरण नहीं किया जायेगा।
➤एजुकेशन पोर्टल में दर्ज शिक्षक पंचायत के सत्यापित डाटा के आधार पर ही राशि आहरण की अनुमति होगी।
➤आबंटित राशि का उपयोग किसी प्रकार के एरियर्स के लिए नहीं किया जायेगा। इस राशि का उपयोग केवल वर्ष 2020-21 के वेतन के लिए ही उपयोग किया जायेगा।
➤राशि आहरण सम्बन्धी DPI के पिछले दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।
➤प्रत्येक महीने के 5 तारीख तक लोकशिक्षण संचालनालय और पंचायत संचालनालय को व्यय का विवरण भेजा जायेगा।
➤आबंटित राशि का अग्रिम अर्थात पहले से आहरण नहीं किया जायेगा।
➤एजुकेशन पोर्टल में दर्ज शिक्षक पंचायत के सत्यापित डाटा के आधार पर ही राशि आहरण की अनुमति होगी।
➤आबंटित राशि का उपयोग किसी प्रकार के एरियर्स के लिए नहीं किया जायेगा। इस राशि का उपयोग केवल वर्ष 2020-21 के वेतन के लिए ही उपयोग किया जायेगा।
➤राशि आहरण सम्बन्धी DPI के पिछले दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।
➤प्रत्येक महीने के 5 तारीख तक लोकशिक्षण संचालनालय और पंचायत संचालनालय को व्यय का विवरण भेजा जायेगा।
ये भी पढ़ें
0 Comments