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COVID-19 : कर्मचारियों और अधिकारियों को मुख्यालय में रहने के निर्देश | अति आवश्यक परिस्थिति में ही मिलेगी अवकाश की स्वीकृति ,,आदेश जारी



COVID-19 : कर्मचारियों और अधिकारियों को मुख्यालय में रहने के निर्देश

राज्य सरकार ने शासन के समस्त विभाग को पत्र जारी कर कर्मचारियों और अधिकारीयों को मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश जारी किये है। यह पत्र सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन से जारी किया गया है। कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सरकार की और से लिया गया है। 


राज्य सरकार ने विगत 12 मार्च को एक आदेश जारी कर सभी स्कूलों को 13 मार्च से बंद करने के निर्देश दिए थे जिसमे शिक्षकों को भी  स्कूल न खोलने कहा गया है। स्कूलों में यह अवकास 31 मार्च 2020 तक रहेगा। 

कोरोना वायरस के रोकथाम और बचाव के लिए पुरे विश्व में अपने अपने स्तर पर सरकारें उचित निर्णय ले रहे है साथ ही लोगों से भी ये उम्मीद की जा रही है कि सभी मिलकर जागरूकता फैलाएं और कोरोना वायरस क फैलने से रोकें। 

कर्मचारियों -अधिकारीयों को मुख्यालय में रहने के आदेश 



छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टर ,सभी विभाग अध्यक्ष ,राजस्व मंडल और संभाग आयुक्त को एक लेटर जारी किया है जिसमे कर्मचारी और अधिकारीयों को मुख्यालय में ही रहने को कहा गया है। कोरोना वायरस के रोकथाम के मद्दे नजर यह निर्णय लिया गया है। 

जैसे कि आप सभी को मालूम है कोरोना वायरस ने पुरे विश्व में कोहराम मचा रखा है और इसे महामारी भी घोषित किया जा चूका है। कोरोना से बचाव का एक ही उपाय है -सावधानी  .जी हाँ दोस्तों हम सावधानी बरत कर कोरोना को फैलने से रोक सकते है। 

मुख्यालय में  रहेंगे कर्मचारी -अधिकारी -ये है कारण 



कर्मचारियों और अधिकारीयों को मुख्यालय में रहने के कड़े निर्देश शासन की और से जारी कर दिया गे है जैसा कि ऊपर बताया गया है। मुख्यालय में रहने के कारण ये है कि -लोगों को कोरोना से सम्बंधित आवश्यक उपचार दिया जा सके। 

स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही लोगों को ये निर्देश जारी कर दिए है कि लोग यात्रा करने और भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाने से बचें। इसी सावधानी के लिए सरकार ने भी कर्मचारियों और अधिकारीयों को मुख्यालय में ही रहने के निर्देश दिए है और साथ ही इसे कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। 

विशेष परिस्थिति में मिलेगा अवकाश 

कर्मचारियों को बाहर विशेष परिस्थिति आ जाने पर ही अवकाश की स्वीकृति होगी और अवकाश के लिए पूर्व में सुचना के आधार पर फैसला लिया जायेगा। इसलिए जिस किसी कर्मचारी को इस बीच 31 मार्च तक मुख्यालय से बहार कहीं जाना हो तो अपने विभाग प्रमुख को पहले से सुचना दिया जाना चाहिए। 

मुख्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश 







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