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कोरोना वायरस के सम्बन्ध में अपुष्ट और भ्रामक जानकारी भेजने पर जनपद सीईओ सस्पेंड



उत्तर बस्तर कांकेर 17 मार्च 2020 - जनपद पंचायत चारामा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी.एस बढ़ई को व्हाट्सएप गु्रप मे अपने व्यक्तिगत मोबाईल नंबर से कोरोना वायरस को लेकर अपुष्ट एवं भ्रामक जानकारी का संप्रेषण करने पर कलेक्टर श्री के.एल. चौहान द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।


निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कांकेर निर्धारित किया गया है, इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा 13 मार्च 2020 को जारी अधिसूचना के कंडिका 6 के अनुसार कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन, स्वास्थ्य विभाग के बिना पूर्व अनुमति के कोरोना वायरस के बारे में जानकारी प्रेषित करने के लिए किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया का उपयोग नहीं करेगा। 



ऐसे गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर इस अधिसूचना के अंतर्गत उक्त कृत्य दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। जनपद पंचायत चारामा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी.एस बढ़ई द्वारा उक्त अधिसूचना के विपरीत सोशल मीडिया के दुरूपयोग एवं सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन करने के कारण कलेक्टर श्री चौहान द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

भ्रामक जानकारी न फैलाएं 

आप सभी पाठकों से abdsnews अनुरोध करता है कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई अस्पष्ट और स्वास्थ्य विभाग के बिना पुष्टि किये कोई खबर या संदेश सोशल मिडिया या किसी अन्य माध्यम से लोगों में न फैलाएं। 

कोरोना वायरस के रोकथाम और बचाव के लिए स्वयं जागरूक रहे और लोगों को भी जागरूक करें। फ्रेंड्स इससे पहले भी हमारे चैनल की सहायता से कोरोना वायरस से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया था जिसे आप पिछले आर्टिकल में जाकर पढ़ सकते है। 




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