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शिक्षा का अधिकार कानून के तहत गरीब बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में दुसरे चरण का प्रवेश शुरू। RTE Act Admission Start 2022-23


शिक्षा का अधिकार कानून के तहत द्वितीय चरण का  दाखिला शुरू : 
(AbdsNews) शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में दुसरे चरण के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। प्रवेश की प्रक्रिया 1 जुलाई 2022 से शुरूहो गयी है। इस कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते है।


शिक्षा का अधिकार कानून में कक्षा 8 तक सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में इसके लिए कुछ अलग से प्रावधान है। और उस प्रावधान के तहत ही बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। 

प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढाने के लिए पालकों को मोटी  रकम खर्ज करनी पड़ती है। और जो प्रतिमाह फीस पटाने में असमर्थ वे अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में दाखिला नहीं दिला सकते है।

यदि आप किसी गरीब परिवार (बीपीएल ) से है और अपने बच्चे को किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते है तो आपको नीचे बताये गए कुछ दस्तावेज के साथ नजदीकी प्राइवेट स्कूल में जाकर संपर्क करना होगा।

गरीब परिवार यदि अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते है तो उनके पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए साथ ही बीपीएल सर्वे सूचि में पालक का नाम भी होना चाहिए।


RTE एडमिशन अलर्ट 2022-23  

जिनके भी बच्चे 31 मार्च 2022 को 3 वर्ष के हो रहे है उनके शिक्षा के अधिकार(RTE)के तहत नि:शुल्क शिक्षा नर्सरी से 8 वी तक प्राइवेट स्कुल के फार्म भरे जायेंगे उसके लिए आवश्यक डोक्युमेंट चाहिये। यहाँ देखें डाकुमेंट का लिस्ट 👇



1.बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
2. बच्चे का आधार कार्ड 
3.बच्चे का जाति प्रमाण पत्र 
4. बच्चे का मूलनिवास प्रमाण पत्र
5.पिता का आय प्रमाण पत्र
6. बच्चे का फोटो 
7.बच्चे का नाम राशन कार्ड में होना जरुरी है   
8 बीपीएल सर्वे सूचि -2002-03 ,2007-08 अथवा सामाजिक तथा आर्थिक जनगणना 2011 सर्वे सूचि 

उपरोक्त सभी डोक्युमेंट तैयार रखे ताकि बाद में जरुरत के समय परेशानी न हो

NOTE:-अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए बीपीएल सर्वे सूचि में नाम होना अनिवार्य है। शिक्षा का अधिकार के तहत सत्र 2022 -23 के  दुसरे चरण के लिए फार्म  1 जुलाई से  शुरू हो गया है .जिसकी अंतिम तिथि 14 जुलाई 2022 है .

ST /SC  के बच्चों के लिए  बीपीएल जरुरी नहीं 



यदि कोई पालक एस टी ता एस सी वर्ग में आते है और अपने बच्चे को शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाना चाहता है तो उनके लिए  बीपीएल सर्वे सूचि में नाम होना जरुरी है। ऐसे बच्चों के जाती प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।  

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